अगर आपने अभी तक भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो सावधान हो जाएं. क्योंकि विभाग आपको अंतिम मौका दे रहा है. इनकम टैक्स विभाग ने 31 मार्च 2023 आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट रखी है.यदि इसके बावजूद भी आप अंतिम तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको मोटा जुर्माना चुकाना पड़ेगा. यही नहीं आपके खिलाफ अन्य कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.
क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में सिर्फ एक माह ही बाकी बचा है. इसलिए इनकम टैक्स विभाग आयकर की चोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन मोड़ में आ गया था.ये हैं आईटीआर फाइल करने के मानकएक्सपर्ट अनुपम के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 24 माह पहले ही आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना होता है. लेकिन किसी वजह से आप FY 2019-22 का आईटीआर फाइल नहीं किये हैं. तो विभाग ने आपको अंतिम मौका दिया है.
आप 31 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इसमें आपको कोई पेनाल्टी तो नहीं भरनी होगी. लेकिन 140 एक्ट के मुताबिक कुछ टैक्स जरूर ज्यादा चुकाना होगा.. यानि यदि जिन टैक्सपेयर्स ने पिछले दो साल आईटीआर नहीं भरा है. उन्हें बचे हुए टैक्स पर 50 प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा.लगेगा जुर्मानायदि कोई टैक्सपेयर्स अपडेटेड आईटीआर 31 मार्च तक फाइल नहीं करता है तो उसे काफी नुकसान हो जाएगा. जानकारी के मुताबिक रिटर्न फाइल न करने वाले टैक्सपेयर्स करेंट फाइनेंस ईयर के लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेगा.
साथ ही उसे आगे मोटे जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल करना होगा. इसलिए 31 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें. अन्यता मुशीबत में फंस सकते हैं..क्यों जरूरी है आईटीआर फाइल करनाआपको बता दें कि यदि किसी को रेगुलर इनकम है. साथ ही उसकी इनकम टैक्सेबल रेंज में आती है तो संबंधित व्यक्ति को रिटर्न भरना बहुत जरूरी है. अन्यथा विभाग उसे ब्लैक लिस्टेड कर देता है.
जिसके बाद उसे विभाग की ओर से नोटिस सर्व किया जाता है. साथ ही उसे देश में कोई भी बैंक लोन भी ऑफर नहीं करता है.इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए जारी की लास्ट डेटआटीआर फाइल न करने वालों को विभाग ने दी चेतावनी