चालू वित्त वर्ष 2023-24 समाप्ति की ओर है. 31 मार्च 2024 न सिर्फ वित्त वर्ष 2023-24 के खत्म होने का आखिरी दिन है, बल्कि यह तारीख निवेश, टैक्स फाइलिंग, टैक्स सेविंग जैसे सभी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कामों की डेडलाइन भी है. जिसमें फास्टैग केवाईसी, टैक्स कटौती के लिए टीडीएस फाइलिंग सर्टिफिकेट, टैक्स सेविंग, आईटीआर जैसे काम शामिल हैं. चालू वित्त वर्ष का आखिरी महीना चल रहा है. इस महीने फाइनेंस से जुड़े कई काम हैं जिनकी समय सीमा नजदीक आ रही है. किसी भी तरह की परेशानी या नुकसान से बचने के लिए इन जरूरी कामों को 31 मार्च 2024 से पहले पूरा करना काफी जरूरी है.
अपडेटिड आईटीआर फाइल करने की डेडलाइनवित्त वर्ष 2021 (असेसटमेंट ईयर 2021-22) के लिए अपडेटिड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 है. इस डेडलाइन का यूज वह टैक्सपेयर्स कर सकते हैं जिन्होंने पहले वित्त वर्ष 2020-21 (असेसटमेंट ईयर 2021-22) के लिए अपना रिटर्न फाइल नहीं किया था या या अनजाने में अपनी किसी भी आय की रिपोर्ट करने से चूक गए या पहले आवेदन करते समय गलत इनकम डिटेल दी थी. इसके अतिरिक्त, टैक्सपेयर्स को कुछ नियमों के अधीन, असेसमेंट ईयर के अंत से 24 महीने यानी 2 साल के भीतर अपडेटिड रिटर्न दाखिल करने की सुविधा है. ऐसे में जिन टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आवेदन नहीं किया है उनके पास अभी भी 31 मार्च 2024 तक आवेदन करने का मौका है.
टैक्स सेविंग स्कीम की डेडलाइनअगर आपने पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए किसी योजना में निवेश करना चाहते हैं तो विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है. इस तारीख से पहले निवेश कर आप टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. आयकर की धारा 80सी के तहत पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) और टर्म डिपॉजिट (एफडी) जैसी विभिन्न टैक्स बचत योजनाएं उपलब्ध हैं
इसके अलावा, हेल्थ इंश्योरेंस बीमा प्रीमियम, एजुकेशन लोन और होम लोन जैसे खर्च भी कुछ अन्य विकल्प हैं जो आपको आपकी आय पर कर कटौती का लाभ दे सकते हैं और आपकी कर देनदारी को कम कर सकते हैं.
इसके अलावा, पुराने टैक्स रिजीम को चुनने वाले टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स की धारा 80D, 80G और 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आप अपने वित्तीय सलाहकार से मदद ले सकते हैं.मिनिमम इंवेस्टमेंट डेडलाइनपीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) जैसी सरकारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में सालाना क्रमशः 500 रुपए और 250 रुपए के न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है. यदि आप किसी वित्तीय वर्ष में यह मिनिमम डिपॉजिट जमा करने से चूक गए हैं तो आपके अकाउंट को डिफॉल्ट के रूप में चिह्नित किया जा सकता है. ऐसे अकाउंट को चालू करने के लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसलिए, यदि आपने ऐसी किसी योजना में निवेश किया है, लेकिन चालू वित्त वर्ष के दौरान इसमें न्यूनतम राशि का निवेश नहीं किया है, तो आपके पास डिफॉल्ट या जुर्माना भरने से बचने के लिए 31 मार्च 2024 तक का समय है.
टीडीएस फाइलिंग सर्टिफिकेटटैक्सपेयर्स को 31 मार्च 2024 से पहले टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करना होगा. उन्हें विभिन्न धारा द्वारा काटे गए टैक्स डिडक्शन के बारे में भी डिटेल देनी होगी. इसके अलावा 31 मार्च से पहले फाइलिंग चालान स्टेटमेंट भी देना जरूरी होगा.
फास्टैग केवाईसी की डेडलाइनहाल ही में, FASTag यूजर्स की समस्याओं को देखते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने FASTag KYC डिटेल अपडेट करने की डेडलाइन 29 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दी है.
