नई दिल्ली:– बिना हेलमेट के दोपहिया चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना।
ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। देश में हर महीने बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। सड़क हादसों को कम करने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जाते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो ट्रैफिक पुलिस की ओर से किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। आइए जानते हैं कि किस नियम को तोड़ने पर कितना जुर्माना लिया जाता है।
- बिना हेलमेट के सजा
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, टू-व्हीलर चलाते वक्त अगर आपने हेलमेट नहीं पहन रखा है, तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके साथ ही आपके लाइसेंस को भी तीन महीने के लिए रद्द किया जा सकता है। - ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल
व्हीकल ड्राइव करने के दौरान अगर आप फोन का इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं, तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। - दस्तावेजों की कमी
अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो 5,000 रुपये और इंश्योरेंस नहीं है, तो 2,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको तीन महीने की जेल और सामुदायिक सेवा की सजा भी दी जा सकती है। प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) नहीं होने पर 10,000 रुपये और 6 महीने की जेल के साथ सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान है। अगर आप दोबारा बिना इंश्योरेंस के पकड़े जाते हैं, तो 4,000 रुपये का जुर्माना देना पडे़गा। - ट्रिपल राइडिंग, खतरनाक ड्राइविंग और रेसिंग
अगर आप टू-व्हीलर पर तीन सवारी ((ट्रिपल राइडिंग) करते हुए पकड़े जाते हैं, तो 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं, अगर आप खतरनाक ड्राइविंग या रेसिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं, तो 10,000 रुपये का भारी जुर्माना देना पड़ेगा। - सिग्नल तोड़ना और ओवरलोडिंग
यातायात नियम के मुताबिक, सिग्नल तोड़ने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा और वाहन में ओवरलोडिंग करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। - नाबालिग अपराधी
अगर कोई नाबालिक ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो 25,000 रुपये का जुर्माना, 3 साल की जेल, वाहन का पंजीकरण रद्द करना और 25 साल की उम्र तक लाइसेंस जारी नहीं किए जाने जैसी सजा को लागू होंगे।
