दीपका। मुर्गी का पैसा नहीं देने की बात पर सरेआम गला रेत कर हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।
घटना 25 जून 2019 को शाम लगभग 4 बजे हरदीबाजार पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम पण्डरीपानी में घटित हुई थी। आरोपी प्रदीप दास महंत ने उधार में लिए मुर्गी की कीमत मात्र 500 रुपये नहीं देने की नीयत से हेमंत
यादव की गला रेत कर हत्या कर दी थी।
घटना के बाद आरोपी प्रदीप फरार हो गया। जिसे तत्कालीन टीआई विजय चेलक के द्वारा रायगढ़ से गिरफ्तार कर लाया गया।आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामला न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में निरीक्षक विजय चेलक की मजबूत विवेचना से आरोपी को बचने का कोई अवसर नहीं मिला। विचाराधीन मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा के द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड भुगतान नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।