
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में देरी से होने वाले नुकसान की भरपाई नियोक्ता को करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा था कि नियोक्ता ईपीएफ योगदान जमा करने में विफल रहता है तो वह हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी है। इस दायरे में आने वाले लोग अब क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम कर सकेंगे।