नई दिल्ली, 3 मार्च। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आनेवाली जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (बीईएल) के एक सहायक प्रबंधक पर गबन के मामले में कार्रवाई करते हुए उसकी 2.36 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की है।
ईडी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि बीईएल के सहायक प्रबंधक दारा प्रसाद के खिलाफ धन शोधन निवारक अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कार्रवाई में उनकी चार अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की गयी हैं। जिनका कुल मुल्य 2.36 करोड़ रुपए बताया गया है।
प्रसाद पर सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति द्वारा कुछ निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर गबन करने का आरोप है।
ईडी को पीएमएलए के तहत आरोपियों की संपत्ति अस्थायी तौर पर सीधे कुर्क करने का अधिकार है, पर एजेंसी को कुर्की पर स्थायी कुर्की के आदेश के लिए उसे विशेष अदालत की अनुमति लेने होती है।