Close Menu
Tv36Hindustan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram Vimeo
    Tv36Hindustan
    Subscribe Login
    • समाचार
    • छत्तीसगढ
    • राष्ट्रीय
    • नवीनतम
    • सामान्य
    • अपराध
    • स्वास्थ्य
    • लेख
    • मध्य प्रदेश
    • ज्योतिष
    Tv36Hindustan
    Home » लोक अदालत का सार ना जीत ना हार 9 मार्च 2024 को वर्ष का प्रथम हाईब्रीड नेशनल लोक अदालत का आयोजन 4314 प्रकरणों का हुआ निराकरण….
    News

    लोक अदालत का सार ना जीत ना हार 9 मार्च 2024 को वर्ष का प्रथम हाईब्रीड नेशनल लोक अदालत का आयोजन 4314 प्रकरणों का हुआ निराकरण….

    By adminMarch 9, 2024No Comments5 Mins Read
    WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn VKontakte Email Tumblr
    Share
    WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    *कोरबा/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला एवं तहसील स्तर पर सभी मामलों से संबंधित नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। सत्येंद्र कुमार साहू जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के आतिथ्य में एवं विशिष्ठ अतिथि अपर सत्र न्यायाधीश कु.संघपुष्पा भतपहरी,तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार चतुर्वेदी,अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) ज्योति अग्रवाल,द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कृष्ण कुमार सूर्यवंशी,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कु सीमा चंद्रा,तृतीय व्यवहार न्यायाधीश,बृजेश राय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक कोरबा के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश,प्रतिक्षा अग्रवाल,व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो रिचा यादव,संजय जायसवाल, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ,नूतन सिंह ठाकुर, सचिव जिला अधिवक्ता संघ,बी.के.शुक्ला सदस्य, छ0ग0 राज्य विधिज्ञ परिषद बिलासपुर, मानसिंह यादव चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम दीप प्रज्जवलन कार्यक्रम में उपस्थित थे।

    नालसा थीम सांग न्याय सबके लिये के साथ नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। न्यायालय में कुल 10782 प्रकरण रखे गये थे जिसमें न्यायालयों में लंबित प्रकरण 3117 एवं प्री-लिटिगेशन के 7665 प्रकरण थे।राजस्व मामलों के प्रकरण,प्री-लिटिगेशन तथा न्यायालयों में लंबित कुल प्रकरणों सहित 4314 प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत मंे समझौते के आधार पर हुआ। बेसहारा परिवार को मिला न्याय लोक अदालत बना सहारा1. मान. मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण कोरबा(मान. पीठासीन न्यायाधीश- श्रीमती ज्योति अग्रवाल)–00–घटना 17.1.2022 को आवेदिका का पति फूलचंद देवांगन निज वाहन से बालको जाने को निकाला शाम करीब 6 बजेे परसाभांठा के पास मुख्य मार्ग में अनावेदक ने टेलर लापरवाही पूर्वक चलाकर आवेदक के जवान युवक को ठोकर मारकर दुर्घटना में घायल कर दिया जिसका ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी।

    आवेदिका का पति घर का एकलौता कमाने वाला था। जिसकी मृत्यु हो जाने से आवेदिका एवं उसके नाबालिग बच्चे बेसहारा हो गए थे,उनका लालन-पालन करने वाला कोई सहारा नहीं रहा। जिस कारण आवेदकगणों द्वारा क्षति रकम प्राप्त करने हेतु,अनावेदक के विरूद्ध मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदकगण एवं अनावेदक (बीमा कंपनी) ने हाईब्रीड नेशनल लोक अदालत में संयुक्त रूप से समझौता कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया,जिसमें हाइब्रीड नेशनल लोक अदालत का लाभ लेते हुए आवेदकगणों ने 24,00,000/- रूपये बिना किसी डर-दबाव के राजीनामा किया जिसे 30 दिवस के भीतर अदा किए जाने का निर्देश दिया गया इस प्रकार बेसहारा परिवारजनों को जीवन जीने का एक सहारा नेशनल लोक अदालत ने प्रदान किया।

    लोक अदालत ने पति-पत्नी विवाद को किया समाप्त सफल कुटुम्ब निर्माण में दिया।–00–वर्तमान परिवेश में दाम्पत्य जीवन की डोर कमजोर हो चली है,आपसी विवाद घरेलू हिंसा तथा एक दूसरे पर विश्वास की कमी कमजोर दाम्पत्य जीवन का आधार बन रही है। ऐसे ही घटना कुटुंब न्यायालय में विचाराधीन था,आवेदक एवं अनावेदक का लगभग 12 वर्ष पूर्व हिन्दू रिति-रिवाज से विवाह संपन्न हुआ था। दंपति को विवाह से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। शादी में आवेदिका द्वारा भरपूर दहेज लाया गया था परंतु दहेज लोभी परिवार दहेज में मोटर सायकल नहीें मिला कहकर हर रोज प्रताडित करने लगे।

    अनावेदक आवेदिका पर अकारण इस बात पर ताना मारने लगा तथा मारपीट कर कई बार घर से बाहर निकाल दिया घर गांव में शराब पीकर गंदी गंदी गाली देकर आवेदिका को लज्जित करने लगा तथा क्रूरता का व्यवहार करते हुए आए दिन शराब के नशे में गाली-गलौच कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने लगा। विवाद इतना बढ गया की अनावेदक द्वारा आवेदिका को अन्य ग्राम में जबरन छोड कर चला आया एवं भरण-पोषण की व्यवस्था करना बंद कर दिया। ऐसे में विपरित परिस्थितियों से तंग आकर आवेदिका ने न्यायालय के समक्ष भरण पोषण राशि दिलाए जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया आयोजित हाईब्रीड नेशनल लोक अदालत में खंडपीठ ने आवेदक को समझाईश दी जिसके फलस्वरूप अपनी पत्नी एवं नाबालिग पुत्र को साथ रखे तथा एक खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत करे।

    जिससे आवेदक एंव अनावेदिका ने समझाईश को स्वीकार कर अपने एवं अपने कुटुम्ब के भविष्य हेतु राजीनामा के आधार पर सुखपूर्वक एवं खुशहाल जीवन यापन हेतु बिना डर एवं दबाव के समझौता किया। इस प्रकार नेशनल लोक अदालत ने बेसहारा आवेदिका के प्रकरण में राजीनामा करा सफल कुटम्ब निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।*पुरूष कर्मचारी को भी मिला लोक अदालत का लाभ*1. श्रम न्यायालय कोरबापीठासीन न्यायाधीश- सुश्री संघपुष्पा भतपहरी)–00–आवेदक भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा में कार्यरत लिजिमोन्टेजेंस प्रा. लि. विभाग में जी.ए.पी. में मास्टर टेक्नीशियन के रूप में वर्ष 2007 से कार्यरत था। वर्ष 2020 में साथी कर्मचारी के शिकायत के आधार निलंबित कर दिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता को जांच अधिकारी नियुक्त कर आवेदक के खिलाफ विभागीय जांच कराई गई जिसमें जांच अधिकारी द्वारा आवेदक पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं होना पाया गया परंतु आवेदक को पुनः 6.10.2020 को कार्यस्थल पर यौन शोषण अधिनियम के तहत आई.सी.सी. कमेटी के जांच अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया।

    जिसमें आई.सी.सी. कमेटी द्वारा आवेदक को जांच प्रतिवेदन की प्रति प्रदाय किए बिना आवेदक को वर्तमान ग्रेड से पदावनत किए जाने का निर्णय दिया गया। उपरोक्त सजा के विरूद्ध आवेदक के द्वारा श्रम न्यायालय के समक्ष प्रकरण को दर्ज किया गया जिसमें 9 मार्च 2024 को हाइब्रीड नेशनल लोक अदालत का लाभ लेते हुए उनके पुराने मूल वेतन के भुगतान पर माह मार्च 2024 से नियुक्त किए जाने हेतु बिना किसी डर-दबाव के राजीनामा किया।

    Post Views: 0

    Hindi khabar Hindi news hindinews india Today latest news Today news
    Share. WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email Tumblr
    Previous Articleमशहूर डाइटिशियन ने बताया रोजाना छाछ पीने के फायदे…..
    Next Article बजाज जल्द ही पेश करने वाला है देश की पहली सीएनजी बाइक , इस तरह काम करेगी बाइक…..
    admin
    • Website

    Related Posts

    बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी घमासान का असर, बघेल के महागठबंधन की जीत के दावे पर सीएम साय का पलटवार…

    October 22, 2025

    2026 से बदलेंगे बैंकिंग कानून, लॉकर में चोरी होने पर मिलेगा 100 गुना हर्जाना…

    October 22, 2025

    युक्तियुक्तकरण में स्कूल ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों के​ खिलाफ कार्रवाई तय, स्कूल शिक्षा विभाग ने दी मंजूरी…

    October 22, 2025

    एमपी में इस दिन से शुरू होगी सोयाबीन की खरीदी, अब तक इतने लाख से ज्यादा किसानों ने कराया पंजीयन…

    October 22, 2025

    Comments are closed.

    Ads
               
               
    × Popup Image
    Ads
    ADS
    Ads
    ADS
    Ads
    About
    About

    tv36hindustan is a News and Blogging Platform. Here we will provide you with only interesting content, and Valuable Information which you will like very much.

    Editor and chief:- RK Dubey
    Marketing head :- Anjali Dwivedi
    Address :
    New Gayatri Nagar,
    Steel Colony Khamardih Shankar Nagar Raipur (CG).

    Email: tv36hindustan01@gmail.com

    Mo No. +91 91791 32503

    Recent Posts
    • बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी घमासान का असर, बघेल के महागठबंधन की जीत के दावे पर सीएम साय का पलटवार…
    • 2026 से बदलेंगे बैंकिंग कानून, लॉकर में चोरी होने पर मिलेगा 100 गुना हर्जाना…
    • युक्तियुक्तकरण में स्कूल ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों के​ खिलाफ कार्रवाई तय, स्कूल शिक्षा विभाग ने दी मंजूरी…
    • एमपी में इस दिन से शुरू होगी सोयाबीन की खरीदी, अब तक इतने लाख से ज्यादा किसानों ने कराया पंजीयन…
    • सीएम विष्णु देव साय ने की गोवर्धन पूजा, प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की…
    Pages
    • About Us
    • Contact us
    • Disclaimer
    • Home
    • Privacy Policy
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    © 2025 tv36hindustan. Designed by tv36hindustan.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?