नई दिल्ली:- छोटे एवं सीमांत किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर कृषि सिंचाई योजना चला रही है। इन योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी पर कृषि सिंचाई यंत्र उपलब्ध कराए जाते है। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना चलाई जा रही है।।
इस योजना के तहत किसानों को नलकूप लगवाने पर 80 फीसदी तक सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है, यानी सिर्फ लागत का 20 फीसदी ही किसानों को अपनी जेब से देना होगा। यदि आप भी इस नलकूप योजना Subsidy on irrigation का लाभ लेना चाहते है, तो बने रहिए चौपाल समाचार के इस आर्टिकल में अंत तक। यहां हम आपको दस्तावेज, आवेदन सहित सारी जानकारी बताएंगे..
सिर्फ 31 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत किसान व्यक्तिगत रूप में अपने खेत में नलकूप लगवा सकते हैं। खास बात यह है कि इस योजना के तहत नलकूप लगावाने पर किसानों को राज्य सरकार की ओर से 80 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है। योजना का लाभ लेकर किसान अपने खेत में नलकूप लगवाकर 24 घंटे सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकते है। निजी नलकूप योजना के लिए इस समय आवेदन चल रहे है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 तक रखी गई है।
नलकूप लगवाने पर सब्सिडी कितनी मिलेगी
इस योजना के तहत प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में 30,000 निजी नलकूप Subsidy on irrigation के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 210 करोड़ बजट निर्धारित किया है। इसके तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। वहीं पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा सामान्य वर्ग को इस योजना के तहत 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
नलकूप योजना के तहत किसानों को 4 से 6 इंच व्यास वाले नलकूप पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए किसान को प्रति फीट गहराई के हिसाब से निर्धारित दर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसमें समान्य वर्ग के किसानों को 600 रुपए प्रति फीट, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा जाति वर्ग के किसानों को 840 रुपए प्रति फीट अनुदान Subsidy on irrigation दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 960 रुपए प्रति फीट गहराई के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी।
मोटर पंप सेट लिए भी मिलेगी सब्सिडी
किसानों को मोटर पंप खरीदने के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत 2 से 5 एचपी के मोटर पंप पर अनुदान का लाभ उसकी लागत पर दिया जाएगा। बता दें की, 2 एचपी मोटर Subsidy on irrigation की लागत 20,000 रुपए निर्धारित की गई है। इस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 10,000 रुपए, पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 14,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 16,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी।
साथ ही 3 एचपी मोटर की लागत 25,000 रुपए निर्धारित की गई है। इस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 12,500 रुपए, पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 17,500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति वर्ग के किसानों को 20,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। वही, 5 एचपी की मोटर की लागत 30,000 रुपए निर्धारित की गई है। इस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 15,000 रुपए, पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 21,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति वर्ग के किसानों को 24,000 रुपए की सब्सिडी Subsidy on irrigation दी जायेगी।
डीबीटी के जरिए सीधे खाते में डाली जायेगी सब्सिडी
निजी नलकूप योजना Subsidy on irrigation का लाभ दो चरणों में प्रदान किया जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको अपने खेत में बोरिंग करवाना होगा। बोरिंग करवाने के बाद बोरिंग से पानी निकलने पर ही पहली किस्त का भुगतान आपको किया जाएगा।
वहीं दूसरी किस्त आपको मोटर खरीदने पर मिलेगी। इसके तहत आपको पहले अपने पैसों से मोटर खरीदकर उसे खेत की बोरिंग पर लगाना होगा। जब बाेरिंग व मोटर सेट हो जाएगी और पानी आना शुरू हो जाएगा, तब आपको दूसरी किस्त दी जाएगी। यह किस्त आपको डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
निजी नलकूप योजना में आवेदन हेतु पात्रता
निजी नलकूप योजना Subsidy on irrigation का लाभ सिर्फ बिहार के किसान ही ले सकते है। यदि आप बिहार के मूल निवासी किसान है तो, योजना में पत्रतानुसार आवेदन कर सकते है। इस योजना का लाभ छोटे एवं सीमांत किसानों को दिया जायेगा। किसान 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। जिसके पास कम से कम 40 डिसमिल जमीन होनी चाहिए और परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नही हो। यदि आप पात्र श्रेणी में आते है, 31 जनवरी से पहले आवेदन कर सकते है।
निजी नलकूप योजना में आवेदन कहां करे
यदि आप मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना Subsidy on irrigation में आवेदन करना चाहते हो तो इसके लिए आप 31 जनवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://mwrd.bih.nic.in/mnny/Default.aspx या https://state.bihar.gov.in/mwrd/CitizenHome.html जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिसमें आधार कार्ड की छाया प्रति, डीबीटी लिंक अकाउंट नंबर, लगान रसीद जिस खेत में आप नलकूप लगवाना चाहते है या एलपीसी आदि शामिल है।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जिले के कृषि विभाग या सिंचाई विभाग से संपर्क कर सकते है या फिर 0612-2215605, 0612-2215606 पर संपर्क कर सकते है।
