घर में होली मनाए, कोविड 19 के गाइड लाइन का करें पालन
हिमांशु पांडेय
गौरेला पेंड्रा मरवाही, 27 मार्च। होली का त्योहार भाईचारे एवं शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके, जिले में अमन चैन शांति बहाल रहे। इस हेतु जीपीएम जिले के कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी एवं पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार के नेतृत्व में पुलिस नियंत्रण कक्ष से फ्लैगमार्च निकाला गया।जो गौरेला, पेण्ड्रा, दुबटिया, धनपुर, भर्रीडाँड़, दानीकुंडी, मरवाही, परासी, चंगेरी, सिवनी में फ्लैगमार्च करते हुए आमजनो को लाउड हेलर के माध्यम से राज्य शासन के द्वारा जारी कोविड 19 के संबंध में दिए गए 19 बिंदुओं के गाइड लाइन का सुनाया गया और आमजनों से पालन करने की अपील की गई। होली पर्व को लेकर अफवाह न फैलाने, किसी प्रकार का जुलूस जलसा न निकालने, चाइनीज पिचकारी, रासायनिक रंग, मुखोटों की बिक्री नही करने, रास्ता रोक कर किसी से जबरन चंदा न वसूलने, तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नही करने करने तथा प्रेशर हॉर्न का उपयोग न करें, शराब पीकर वाहन न चलावें 03 सवारी व तेज गति से वाहन न चलाएं की अपील की गई।
कलेक्टर जीपीएम नम्रता गांधी ने होली के अवसर पर कहा है कि कोरोना महामारी लगातार अपना भयावह रूप ले रही है जिले में केसेश की संख्या बढ़ती जा रही है बहुत जरूरी है कि जब हम त्यौहार मना रहे होते हैं तो हम यह भी ध्यान रखें कि कुछ हमारे कोरोनावेरीयर्स हमारे डॉक्टर पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी वह कोरोना से आप को सुरक्षित रखने के लिए लगातार अपना कार्य कर रहे हैं बहुत जरूरी है कि समय में आप सावधानी बरतें आप की सुरक्षा के लिए जो नियम बनाए गए हैं पांच से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थलों पर होलिका दहन नहीं करेंगे। होली के सम्मेलन का कार्यक्रम नहीं करेंगे। बाहर से आने वाले लोगों की सूचना अपने निकटतम अस्पताल में अवश्य देवें। घर में ही रहें सुरक्षित होली मनावें।
पुलिस अधीक्षक जीपीएम ने कहा कि देश आज एक कठिन दौर से गुजर रहा है, कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है इसके चैन को तोड़ने के लिए घरों में रहना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, मास्क अनिवार्य रूप से पहन कर बाहर निकलना एवं वेक्सिनेशन समय पर करवाना है। तभी हम इस वैश्विक समस्या को परास्त कर पाएंगे।
पुलिस अधीक्षक ने आमजन से होली पर अपील की है कि घर पर ही रहकर होली के इस पावन पर्व को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए और होली पर व्यसनों(भाँग, शराब जैसे) से दूर रहें। जिले में धारा 144 लागू है सभी को उसका पालन करना है साथ ही कोविड 19 के गाइडलाइन का भी । इनका उलंघन करने पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौरेला, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गौरेला, मरवाही, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गौरेला,मरवाही, तहसीलदार गौरेला, मरवाही, रक्षित निरीक्षक, थाना प्रभारी गौरेला, पेंड्रा, मरवाही एवं सभी थानों, रक्षित केंद्र का स्टाफ उपस्थित था।