राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने एंड्रायड में अपनी मजबूत स्थिति के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में सीसीआई के आदेश को बरकरार रखा है। सीसीआई ने गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने बुधवार को कंपनी को जुर्माना भरने और आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है।
बीते दिनों भारत में कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा पर नजर रखने वाली एजेंसी कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर बाजार को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए जुर्माना लगाया था। गूगल ने इस फैसले को एनसीएलएटी के सामने चुनौती दी थी। हालांकि गूगल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत करार दिया था।
एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य आलोक श्रीवास्तव की पीठ ने गूगल को निर्देशों का पालन करने और जुर्माना राशि तीस दिन के भीतर जमा करने को कहा है। इसके साथ ही पीठ ने प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश में कुछ संशोधन भी किये हैं। एनसीएलएटी ने गूगल की इस अपील को भी खारिज कर दिया है कि प्रतिस्पर्धा आयोग ने जांच में प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया है।
बता दें कि पिछले साल 20 अक्तूबर को सीसीआई ने गूगल को एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के मामले में अपने प्रभुत्व का लाभ लेते हुए गैर प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में शामिल होेने का आरोपी पाया था। सीसीआई ने गूगल पर 1,337.6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।