
भोपालः Hotel-restaurant employees मध्यप्रदेश सरकार के श्रम विभाग ने होटल-रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब इन जगहों के कर्मचारियों को हफ्ते में एक दिन की छूट्टी मिलेगी। इसकी अधिसूचना अब राजपत्र में प्रकाशित हो गई है।
Hotel-restaurant employees अधिसूचना के मुताबिक होटल-रेस्टोरेंट, चाय-नाश्ते और भोजन शालाओं के कर्मचारियों को अब हफ्ते में केवल 48 घंटे की काम करने होंगे। इन जगहों पर काम करने वाले कर्मचारियों को हफ्ते में एक दिन की छूट्टी की दी जाएगी। होटल-रेस्टोरेंट यदि इस नियम का पालन नहीं करने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि होटल रेस्टोरेंट और जलपान वाली दुकानों के संचालक अपने कर्मचारियों से लगातार काम कराते हैं। श्रम विभाग के पास आए दिन ऐसी शिकायतें पहुंच रही थी। जिसके बाद अब राज्य सरकार ने संचालकों को सभी कर्मचारियों को वीकली ऑफ देने का आदेश जारी किया है।