नई दिल्ली:– पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को मिलने वाली पेंशन का सघन सत्यापन कराया जाएगा। इसका उद्देश्य योजनांतर्गत लाभांवित किये गए पेंशनरों के पात्रता की जांच के साथ-साथ उनमें मृतकों और अपात्रों का पता लगाना है। इस संबंध में महिला कल्याण निदेशालय ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है।
निदेशालय ने आदेश दिया है कि सघन सत्यापन कराकर मृतक एवं अपात्र लाभार्थियों की पेंशन बंद करते हुए पात्र लाभार्थियों को एसएमएस से सूचना दी जाए। सत्यापन का कार्य 25 मई तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाए ।
एक जगह मिलेगा पूरा डेटा
निराश्रित महिला पेंशन योजना (Widow Pension Yojana) की ग्रामीण क्षेत्र की लाभांवित लाभार्थियों का डाटा जिलावार /विकास खंड /ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र के लिए जिलावार /नगर पंचायत /वार्डवार जिला प्रोबेशन अधिकारी के लागिन पर उपलब्ध है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी लाभार्थियों का विवरण एक्सेल फार्मेट में डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए सभी खंड विकास अधिकारियों और शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों के सत्यापन के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारियों या अधिशासी अधिकारी नगर परिषद/नगर पंचायत को उपलब्ध कराएंगे।