नई दिल्ली:– जीएसटी परिषद ने सोमवार को टैक्स ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए दरों को तर्कसंगत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, परिषद ने 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की कर दरों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही पाप और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत का नया टैक्स स्लैब लागू किया जाएगा।
यह अहम फैसला 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा।
क्या बदला?
12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म।
नई दरों का ढांचा और स्पष्ट किया जाएगा।
पाप व विलासिता की वस्तुओं (जैसे शराब, सिगरेट, लग्जरी कारें, महंगे सामान) पर 40% जीएसटी।
परिषद का मानना है कि इस फैसले से टैक्स ढांचा और सरल होगा तथा राजस्व संग्रहण को मजबूती मिलेगी।
सूत्रों का कहना है कि “सरकार का उद्देश्य टैक्स स्ट्रक्चर को आसान करना और उपभोक्ताओं व कारोबारियों दोनों के लिए पारदर्शिता बढ़ाना है।”
अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि किन वस्तुओं को किस नई श्रेणी में शामिल किया जाएगा।