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    लोकसभा चुनाव में एक कैंडिडेट कितनी सीटों से लड़ सकता है चुनाव,क्या कहता है कानून…

    By adminMay 21, 2024No Comments4 Mins Read
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    नई दिल्ली :- भारत में इस बार सात चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान कराये जा रहे हैं. 5 चरणों के चुनाव 20 मई को पूरे हो चुके हैं. अब दो चरण बाकी रह गए हैं. 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे. इस चुनाव में आपने देखा होगा कि एक प्रत्याशी एक से अधिक सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब कोई उम्मीदवार एक से अधिक सीट से चुनाव मैदान में है. एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने का चलन कोई नया नहीं है, भारत में इससे पहले कराये गए चुनावों में भी लोग एक से अधिक सीटों से नामांकन करते रहे है.

    हाल ही में दोहरी उम्मीदवारी को लेकर सवाल तब उठा जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दूसरे चरण में केरल के वायनाड संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के बाद 5वें चरण के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल किया था. वहीं, ओडिशा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दो सीटों-कांटाबांजी और हिन्जली विधानसभा सीटों से नामांकन दाखिल किया था.

    क्या कहता है कानून

    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, एक व्यक्ति को कानूनी रूप से दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से एक साथ चुनाव लड़ने की अनुमति है. हालांकि, यदि उम्मीदवार दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से जीतता है, तो उन्हें चौदह दिनों के भीतर एक सीट खाली करनी होगी, जिससे वे जिस निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ना चाहते हैं, उसमें उपचुनाव होगा.

    यह प्रावधान एक व्यक्ति को लोकसभा में कई सीटें रखने से रोकने, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित नहीं है और चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता को बढ़ावा देना है. दोहरे चुनाव लड़ने के उल्लेखनीय उदाहरण ऐतिहासिक रूप से, ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रमुख राजनेताओं ने लोकसभा चुनावों में दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा है. एक उल्लेखनीय उदाहरण पूर्व प्रधान मंत्री हैं.

    दो सीटों से चुनाव लड़ने का इतिहास
    पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 के आम चुनावों में लखनऊ और गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था. उन्होंने दोनों सीटें जीत लीं. वाजपेयी ने लखनऊ सीट बरकरार रखने का फैसला किया था.जिसके बाद गांधीनगर में उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी.

    वहीं, 1999 में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी और उत्तर प्रदेश के अमेठी से चुनाव लड़ा. 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आम चुनाव लड़ा था. उन्होंने दोनों सीटों पर जीत हासिल की लेकिन वाराणसी सीट बरकरार रखी. इसी तरह, 2019 के लोकसभा चुनावों में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दो निर्वाचन क्षेत्रों – उत्तर प्रदेश के अमेठी और केरल के वायनाड से चुनाव लड़ा. हालांकि, उन्हें सिर्फ वायनाड सीट पर ही जीत मिली.

    ऐसी घटनाएं भारतीय चुनावों में रणनीतिक विचारों और राजनीतिक गतिशीलता को उजागर करती हैं, जहां उम्मीदवार अपनी जीत की संभावनाओं को अधिकतम करने या विविध क्षेत्रों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का विकल्प चुन सकते हैं.

    जबकि कानून उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव में दो सीटों से लड़ने की अनुमति देता है, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा स्थापित, दोनों में विजयी होने पर एक सीट खाली करने के संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.

    उम्मीदवारों को दो सीटों पर चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका
    2023 में, वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक याचिका दायर कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 को घोषित करने की मांग की थी. अपनी याचिका में, उपाध्याय ने केंद्र और चुनाव आयोग को एक ही कार्यालय के लिए एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था, एक व्यक्ति-एक वोट और एक उम्मीदवार-एक निर्वाचन क्षेत्र लोकतंत्र का सिद्धांत है. हालांकि, कानून के अनुसार, जैसा कि आज है, एक व्यक्ति एक ही पद के लिए दो निर्वाचन क्षेत्रों से एक साथ चुनाव लड़ सकता है.

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