नई दिल्ली:– देश में कई करोड़ों लोग पेंशन पर निर्भर हैं. इनमें ज्यादातर उम्रदराज और रिटायर हो चुके कर्मचारी शामिल हैं. पेंशन ही इन लोगों के जिंदगी का एक मात्र सहारा होती है. लेकिन आपको बता दें देश में पेंशन को लेके कई नियम बनाए गए हैं. आपको बता दें अगर कोई पेंशनधारी लगातार कई महीने तक पेंशन नहीं निकालता. तो ऐसी स्थिति में सरकारी रिकॉर्ड में उसे मृतक माना जा सकता है.
और उसकी पेंशन रोक दी जा सकती है. ऐसे मामलों में फिर से पेंशन लेने के लिए आपको दोबारा प्रोससे करवानी होती है. जो कि परेशानी भरा हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि पेंशनधारक तय समय में पेंशन निकालते रहें. चलिए आपको बताते हैं कितने महीनों तक पेंशन ना निकाली जाए तो पेंशनधारक को मृतक घोषित किया जा सकता है.
कितने महीने बाद पेंशनधारक मृतक घोषित हो सकता है?
देश में करोड़ों पेंशनधारक हैं. जिनके लिए सरकार की ओर से कुछ नियम तय किए गए हैं. आपको बता दें सरकार के रिकॉर्ड में पेंशनधारकों की पहचान और एक्टिविटी का ट्रैक रखना जरूरी होता है. अगर कोई पेंशनधारी लगातार 6 महीने या उससे ज्यादा वक्त तक अपनी पेंशन नहीं निकालता. तो उसे सिस्टम में संदिग्ध मान लिया जाता है.।
कई बार इसे आधार बनाकर संबंधित व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया जाता है और पेंशन रोक दी जाती है. ऐसा फ्रॉड रोकने और रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए किया जाता है. इस परेशानी से बचने के लिए जरूरी है कि पेंशनधारक समय-समय पर पेंशन निकालते रहें और लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करवाते रहें. ताकि मुश्किल ना हो.
दोबारा कैसे चालू होगी पेंशन?
अगर किसी पेंशनधारी ने किसी कारण से कई महीनों तक पेंशन नहीं निकाली और सरकार ने उसे मृत मानकर पेंशन बंद कर दी. तो उसे दोबारा शुरू करवाने के लिए कुछ जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी. सबसे पहले उसे अपने बैंक या पेंशन ऑफिस जाकर खुद के जीवित होने का प्रूफ देना होगा. इसके लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है.
जिसे आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम से ऑनलाइन भी भेजा जा सकता है. तो इसके साथ ही एक लिखित आवेदन देना होगा जिसमें स्पष्ट तौर पर बताया जाए कि पेंशन क्यों नहीं निकाली गई थी और अब उसे दोबारा शुरू करने की रिक्वेस्ट की जाए. जानकारी सही है और दस्तावेज़ पूरे हैं, तो प्रक्रिया के बाद पेंशन दोबारा चालू कर दी जाती है.