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    Dream11 या My11Circle से हुई है कमाई तो जानें कितना देना होगा टैक्स? वरना देना पड़ सकता है जुर्मान…

    By Tv 36 HindustanMay 12, 2025No Comments2 Mins Read
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    नई दिल्ली:- भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण इंडियन प्रीमियर लीग को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है, जिसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में कई आतंकवादी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था. बहुत से लोग आईपीएल टूर्नामेंट के फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहे है.

    क्योंकि उन्हें ड्रीम 11 और माय 11 सर्किल जैसे स्पोर्ट्स बेटिंग ऐप के जरिए पैसे कमाने का मौका मिलेगा. लेकिन क्या आप आकस्मिक आय या इन बेटिंग ऐप के जरिए की गई आय पर लागू आयकर नियमों के बारे में जानते हैं?

    कैजुअल इनकम क्या है

    विशेषज्ञों के अनुसार, लॉटरी, कार्ड गेम, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग, घुड़दौड़, क्रॉसवर्ड पहेलियां आदि से किसी व्यक्ति के अर्जित पैसे को आयकर उद्देश्यों के लिए कैजुअल इनकम माना जाता है.

    आयकर अधिनियम 1961 के तहत, कैजुअल इनकम से मतलब ऐसी आय से है जो अनियमित, नॉन-रिकरिंग आधार पर प्राप्त होती है. ऐसी आय की विशेषता इसकी अनियमित और नॉन-रिकरिंग प्रकृति है.

    अगर आप ड्रीम11 या माय11सर्किल पर फंतासी टीम बनाकर पैसा कमा रहे हैं, तो आपको कितना टैक्स देना होगा?

    कैजुअल इनकम का खुलासा ITR में किया जाना चाहिए
    ऑनलाइन गेमिंग और खेल सट्टेबाजी से होने वाली आय आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अन्य स्रोतों से आय के अंतर्गत एक विशेष कर दर के अधीन है. आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(ib) और धारा 2(24)(ix) स्पष्ट करती है कि ऐसी आय को आय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और इसे ITR फॉर्म में अन्य स्रोतों से आय अनुभाग में दिखाया जाना चाहिए.

    ऑनलाइन गेम से होने वाली आय पर इनकम टैक्स रेट
    आयकर अधिनियम के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग, खेल सट्टेबाजी और अन्य आकस्मिक आय पर 30 फीसदी की दर से कर लगाया जाता है. यह टैक्स धारा 115BB और धारा 115BBJ के तहत लगाया जाता है.

    धारा 115BB- लॉटरी, क्रॉसवर्ड, घुड़दौड़, ताश या अन्य जुए/सट्टेबाजी से होने वाली आय पर लागू होती है.
    धारा 115BBJ- ऑनलाइन गेम से होने वाली आय पर लागू होती है. इसके अलावा, अधिभार और 4 फीसदी स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर भी जोड़ा जाता है. धारा 194B, 194BB और 194BA के तहत ऐसे पुरस्कारों पर TDS लागू होता है.
    ऑनलाइन गेम से जीती गई किसी भी राशि पर 30 फीसदी+ अधिभार और उपकर की दर से कर लगाया जाता है, और उसी दर से TDS भी काटा जाता है.

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