नई दिल्ली:– इनमें बहुत से लोग आधार कार्ड को बतौर नागरिकता का प्रमाण समझकर पेश कर रहे हैं. लेकिन आपको बता दें UIDAI ने साफ किया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है. बल्कि सिर्फ पहचान और पते का प्रमाण है.
ऐसे में बहुत से लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं. आखिर वह अपनी नागरिकता कैसे साबित करें. तो आपको बता दें अगर आपके पास यह चार दस्तावेज हैं. तो आपको अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
इन दस्तावेजों में जो सबसे काॅमन दस्तावेज है वह है जन्म प्रमाण पत्र. अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र मौजूद है. तो आपको अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है. यह इस बात का सबूत होता है कि आप भारत के नागरिक है. हालांकि इसमें कुछ नियम और होते हैं वह भी पूरे करने जरूरी होते हैं.
इसके अलावा अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है. तब भी आपको नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं होगी. भारतीय पासपोर्ट भी इस बात का प्रमाण पत्र है कि आप भारतीय नागरिक हैं. विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट जारी किया जाता है जिसमें नागरिकता का भी जिक्र होता है.
नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी आपकी नागरिकता साबित करता है. यह राज्य सरकार तो कई बार जिले के अधिकारी की ओर से जारी किया जाता है यह खास परिस्थितियों में ही जारी किया जाता है. कुछ मामलों में से गृह मंत्रालय भी जारी करता है. इस सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि यह नागरिक भारतीय है
इसके अलावा अगर किसी के पास नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट है. तो उन लोगों को भी अपनी नागरिकता साबित नहीं करनी होगी. जिन लोगों ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 या 6 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त की हो. उन्हें यह जारी किया जाता है.