नई दिल्ली :– 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख तय की गई है। इसी दौरान टैक्स संबंधित नियमों में कई बदलाव किए गए है। एक टैक्सपेयर के तौर पर आपको इन नियमों को जान लेना चाहिए। यदि आप भी 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने जा रहे है, तो इन नियमों के बारे में जरुर से जान लीजिए नहीं तो आपका टैक्स रिटर्न रुक जाएगा।
इनकम टैक्स रिटर्न के डायरेक्टर विकास दहिया ने बताया है कि नए नियमों की जानकारी के बिना इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड पर असर हो सकता है। उन्होंने कई ऐसे बदलाव के बारे में बताया है जिसकी जानकारी जानना जरुरी है वरना ये आपके आईटीआर को प्रभावित कर सकता है।
टैक्स स्लैब और टैक्स रेट में बदलाव
2024 में केंद्र सरकार ने ऑप्शनल न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत नए टैक्स स्लैब जारी किए है, जिसमें बिना किसी छूट और डिडक्शन के आप कम टैक्स रेट पेश कर सकते है। यदि आप पुरानी टैक्स रिजिम चुनते है तो इसमें आपको अलग- अलग डिडक्शन और छूट मिल सकती है। हालांकि नई टैक्स रिजिम से टैक्स भरने की प्रक्रिया तो सरल होती ही है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि इससे ज्यादातर डिडक्शन खत्म हो जाते है। आप कैल्क्युलेट करके तय कर सकते है कि आपके लिए नई टैक्स रिजिम बेहतर है या पुरानी टैक्स रिजिम बेहतर है।
होम लोन ब्याज पर छूट
यदि कोई पहली बार घर खरीद रहा है तो धारा 80EEA के अंतर्गत लिए गए होम लोन पर आपको ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती दी जाएगी। ऐसा करने के पीछे का कारण है कि नए होम लोन वाले टैक्सपेयर्स को राहत देना है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन
रिटायरमेंट के बाद जिन लोगों को पेंशन मिलती है, उनके लिए 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन शुरू की गई है। यह पेंशन सैलरी पर लागू होती है, जिससे पेंशनधारकों को एक राहत मिल सकती है।