उत्तरप्रदेश:-* एमपी-एमएलए कोर्ट ने रामशंकर कठेरिया को धारा 147 और 323 के तहत दोषी पाया गया है। बीजेपी सांसद पर साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ का आरोप लगा है। यह वारदात 16 नवंबर 2011 की है, जिसमें कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है, स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए 10 से 15 समर्थकों ने भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, इस घटना में उन्हें काफी चोटें भी आई थी। तहरीर के आधार पर सांसद राम शंकर कठेरिया और समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, इसी मामले में थाना हरीपर्वत पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ ही आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था,