जशपुरनगर / जशपुर जिले में कोरोना के विस्फोटक आकंड़ों को देखते हुए कलेक्टर महादेव कांवरे का बरेली में लगाये गए धारा 144 ओर कर्फ्यू में संसोधन की है। कसावट लाते उन्होंने रात में 8 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे की कर्फ्यू को लेकर समय सीमा बढा दी है अब शाम 6:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक कर्फ्यू घोषित किया है कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बताया गया है की राज्य शासन और भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन अनुसार कोरोना वायरस ( covid-19) नियंत्रण के सम्बंध पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबन्धों में समय समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधो की समीक्षा की गई। जिससे वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबन्धों / शर्तों का कड़ाई से पालन करना एवं परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसेस एक्ट 1897 यथासंसोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का का प्रयोग करते हुए मै महादेव कावरे कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी जशपुर कार्यलयीन आदेश क्रमांक/ 367 / पी.ए./ कोरोना /2021 जशपुर दिनांक 30/03/2021 के कंडिका क्रमांक 01 एवं 02 में निम्नानुसार आंशिक संसोधन करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँ 5 अप्रेल रात्रि 8:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लगाया जाता है।
सायंकाल 06:00 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान/बाजार /ठेला/गुमटी खोलने की अनुमति नही होगी।सायंकाल 06:00 बजे के बाद दुकान खुला पाए जाने पर दुकानदार के विरुद्ध वैधानिक कायवाही की जाएगी। होटल /ढाबा के लिए डायनिंग सुविधा रात्रि 08:00 बजे तक समय रहेगा तथा होटलो / ढाबा से खाना बंधवाकर ले जाने की सुविधा रात्रि 09:30 बजे तक होगी।
शेष जारी आदेश की कंडिका 03 एंव 04 यधावत रहेगी उपरोक्त निर्देशो का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित करें। निर्देशो का उलंघन किये जाने की स्तिथि में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। जिसकी जिम्मेदार सबंधित व्यक्ति की होगी।