नयी दिल्ली, 29 दिसंबर। आयकर आकलन वर्ष 2021-22 के लिए मंगलवार (28 दिसंबर) तक कुल 4,86,34,306 लाख रिटर्न दाखिल किए गए थे।
आयकर विभाग ने इसका ब्योरा देते हुए बुधवार को बताया कि अकेले मंगलवार को 18,89,057 लाख आयकर विवरण प्रस्तुत किए गए।
विभाग के अनुसार आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 28 दिसंबर 2021 तक प्राप्त कल आयकर विवरणों में आईटीआर-1 की संख्या 2,57,90,850, आईटीआर-2 की संख्या 43,76,266, आईटीआर-3 की संख्या 53,27,654, आईटीआर-4 की संख्या 1,23,12,182, आईटीआर-5 की संख्या 5,53,424, आईटीआर-6 की संख्या 2,27,424 और आईटीआर- की संख्या 46,433 है।
आयकर विवरण प्रस्तुत करने की अवधि इस साल बढ़ा कर 31 दिसंबर 2021 तक कर दी गयी है।
आईटीआर एक यानी सहज फॉर्म उन नागरिकों के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है, उन्हें सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी एवं अन्य स्त्रोत जैसे ब्याज से आय प्राप्त होती है साथ ही साथ ही कृषि आय 5000 रुपये तक है।
आईटीआर दो फॉर्म उन व्यक्तियों एवं संयुक्त अविभाजित हिंदू परिवारों के लिए है, जिन्हें किसी कारोबार से आय नहीं होती है लेकिन वे आईटीआर के लिए पात्र नहीं हैं। आईटीआर तीन उन व्यक्तियों एवं संयुक्त अविभाजित हिंदू परिवारों के लिए है, जिन्हें कारोबार या पेशे में लाभ से आय होती है। आईटीआर चार यानी सुगम आयकर फॉर्म उन व्यक्तियों, संयुक्त अविभाजित हिंदू परिवारों एवं फर्मों (सीमित दायित्व भागीदारी फर्म के अलावा) के लिए है, जिन्हें भारत के नागरिक के निवासी के तौर पर 50 लाख रुपये तक की कुल आय होती है और जिन्हें ऐसे कारोबार एवं प्रोफेशन से आय होती है। आईटीआर पांच उन व्यक्तियों और संयुक्त अविभाजित हिंदू परिवारों, कंपनी या चैरिटेबल ट्रस्ट/इंस्टीट्यूशंस के लिए है, जिनके लिए कोई और फॉर्म लागू नहीं होता है।
आईटीआर छह आयकर कानून की धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों से अलग कंपनियों के लिए है तथा आईटीआर सात कंपनियों समेत उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें केवल 139(4ए) या 139(4बी) या 139(4सी) या 139(4डी) के तहत विवरण प्रस्तुत करने की जरूरत है।