मुंबई 16 नवंबर। विशेष धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने धन-शोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के न्यायिक हिरासत की अवधि सोमवार को और 14 दिन के लिए बढ़ा दी।
प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एचएस सथभाई के समक्ष अपील की कि चूंकि संबंधित मामले की जांच चल रही है, इसलिए आरोपी की हिरासत अवधि बढ़ायी जाये।
श्री देशमुख के वकील ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि एजेंसी ने पहले 12 नवंबर तक हिरासत के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर सहमति व्यक्त की थी और उसके बाद इसे 15 नवम्बर तक बढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि हिरासत अवधि बढ़ाने का आग्रह और कुछ नहीं है, बल्कि उनके मुवक्क्किल को हिरासत में रखने के लिए एक अनुचित तरीका और ‘धोखा’ है।
उल्लेखनीय है कि श्री देशमुख को पिछले सप्ताह पीएमएलए- 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया था। विशेष अवकाशकालीन अदालत ने छह नवंबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जब ईडी ने उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी। एक दिन बाद हालांकि बम्बई उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए श्री देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया था।
इस बीच यहां की एक सत्र अदालत ने ईडी को श्री देशमुख के पुत्र हृषिकेश देशमुख को 20 नवंबर तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।