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    Home » CAA को लेकर 10 बड़े सवालों के जवाब यहां जानिए….
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    CAA को लेकर 10 बड़े सवालों के जवाब यहां जानिए….

    By adminMarch 12, 2024No Comments5 Mins Read
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    लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA लागू कर दिया है. अब 31 दिसम्बर, 2014 से पहले पड़ोसी देशों से भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता मिलेगी. हालांकि, इस कानून के लागू होने के बाद मन में कई ऐसे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब मालूम होने जरूरी हैं.आइए जानते हैं कि CAA से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा, मुसलमानों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, क्या इससे किसी भारतीय की नागरिकता को खतरा है और पिछली सरकारों के नागरिकता संशोधन से CAA 2019 कितना अलग है

    .1- CAA से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा?राज्यसभा में CAA बिल पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आशा की एक नई किरण बताया था. उन्होंने कहा था कि CAA का उद्देश्य दशकों से धार्मिक उत्पीड़न झेलने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देकर सम्मानजनक जीवन जीने का मौका है. इसका सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय को होगा.

    2- सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय को क्यों शामिल किया गया?2019 में बिल पेश करते समय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सवाल पर सदन में बयान दिया था- ‘इससे पहले अलग-अलग समय पर युगांडा, श्रीलंका जैसे देशों से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी गई है. तब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को शामिल नहीं किया गया था. इस बार CAA के जरिए तीन देशों से धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत आए अप्रवासियों को नागरिकता देने पर विचार किया गया है.’

    3- मुसलमानों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया?CAA के विरोध की एक बड़ी वजह यह थी कि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है. सरकार का कहना है कि मुसलमानों को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि उन्हें इन इस्लामिक देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ता. आधिकारिक आंकड़े मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों से बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों के पलायन की गवाही देते हैं.1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यक, ज्यादातर हिंदू और सिख आबादी का लगभग 23% थे. आज वो लगभग 5% हैं. हिंदू लगभग 1.65% ही रह गए हैं. इसी तरह 1971 में जब बांग्लादेश बना, तब हिंदू आबादी का 19% थे. 2016 में वो केवल 8% ही थे.

    4- नागरिकता पाने के लिए क्या समय सीमा तय हुई है?ऐसा नहीं है कि CAA के जरिए कोई भी अवैध तरीके से आया व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है. 31 दिसम्बर,2014 के बाद गैर-कानूनी तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता नहीं दी जाएगी. इन अवैध अप्रवासियों को इस तरह वन-टाइम बेसिस पर नागरिकता दी जाएगी. इसके बाद किसी को नागरिकता चाहिए, तो उसे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के प्रोसेस का पालन करना होगा.

    5- अल्पसंख्यकों को नागरिकता हासिल करने में कौन-सी छूट मिलेगी?CAA एक्ट तीन देशों से आए प्रवासियों को नेचुरलाइजेशन तरीके से नागरिकता हासिल करने की सुविधा देता है. नेचुरलाइजेशन तरीके में व्यक्ति को कुछ योग्यताओं को पूरा करना पड़ता है जैसे व्यक्ति को पिछले 12 महीनों और पिछले 14 सालों में कम से कम 11 सालों तक भारत में रहने या केंद्र सरकार की सेवा में देना जरूरी होता है. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 में अवैध प्रवासियों के भारत में निवास का समय 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया है.

    6 – मोदी सरकार काCAA 2019पिछली सरकारों के नागरिकता संशोधन से कितना अलग?केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा था कि पिछली यूपीए सरकार ने केवल 13000 हिंदुओं और सिखों को नागरिकता दी थी, जबकि मोदी सरकार हिंदू और सिखों सहित 6 प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता का अधिकार दे रही है. उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 5 सालों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 560 से ज्यादा मुसलमानों को नागरिकता दी गई है

    .7- क्या CAA से किसी भारतीय की नागरिकता को खतरा है?नागरिकता कानून से दूसरे देशों से आए पीड़ित लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी. भारत के किसी भी नागरिक चाहें वो किसी भी धर्म का हो उनकी नागरिकता पर CAA का कोई असर नहीं होगा. अमित शाह ने भी इस बात पर जोर देकर कहा था, ‘इसका उद्देश्य किसी की नागरिकता छीनना नहीं बल्कि नागरिकता देना है.’

    8- देश में किन जगह लागू नहीं होगा CAA?भले ही CAA राष्ट्रीय स्तर पर लागू हुआ है लेकिन देश के कुछ क्षेत्रों पर यह लागू नहीं होगा. ये हैं: (i) संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र, और (ii) वो राज्य जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत “इनर लाइन” परमिट द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं. इनर लाइन परमिट भारतीय नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों की अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड की यात्रा को नियंत्रित करता है.

    9- विदेश से आए मुसलमानों को कैसे मिल सकती है नागरिकता?भारत की नागरिकता का मामला गृह मंत्रालय के अधीन आता है. सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 (2003 में संशोधित) के तहत कोई व्यक्ति चार तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है. उदाहरण के लिए जन्म और वंश के आधार पर यानी माता-पिता में किसी एक के भी भारतीय नागिरक होने पर उनके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है.

    10- नागरिक बनने के बाद क्या होगाआवेदन करके नागरिकता हासिल करने के बाद व्यक्ति को देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है, जिसमें वो घोषणा करता है कि वो कानून द्वारा स्थापित “भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा और वो “ईमानदारी से भारत के कानूनों का पालन करेगा” और भारत के नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को “पूरा” करेगा.

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