नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, साल 2022 में अधिकारियों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए देशभर में वाहन मालिकों को 4.73 करोड़ चालान जारी किया. इन चालानों की बकाया राशि 4,654.26 करोड़ रुपये थी. हालांकि यह निश्चित रूप से मंत्रालय के लिए राजस्व एक बहुत अच्छा स्रोत है. लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि देश भर में रोजाना होने वाली ट्रैफिक उल्लंघन की समस्या कितनी बड़ी है. ऐसे में हम आपको यहां ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होने वाले जुर्माने के बारे में बता रहे हैं. इन्हें जानने के बाद आप खुद को जुर्माने से बचा सकते हैं. आइये लगने वाले जुर्माने के बारे में जानते हैं.
यातायात नियमों के उल्लंघन पर इतने का कटता है चालान बिना RC के गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये का होगा जुर्माना.बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 5 हज़ार रुपये का है जुर्माना. इसके अलावा तीन महीने की जेल.जुवेनाइल के गाड़ी चलाते पड़ने जाने पर अभिभावकों पर 25,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है.
बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 1000 रुपये रुपये का जुर्माना लगेगा.ओवरस्पीडिंग करने पर 2000 रुपये तक का फ़ाइन है.बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाते पकड़े गए तो इस पर 1000 रुपये का जुर्माना है.वाहन की ओवसाइजिंग पर 5000 रुपये का जुर्माना है.बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का फ़ाइन है.परमिट से अधिक लोगों की सवारी होने पर 1000 रुपये प्रत्येक आदमी का देना होगा.नशे में गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ 6 महीने तक की जेल, दूसरी बार नशे में गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना और दो साल की जेल भी हो सकती है.
चप्पल पहन कर बाइक चलाने पर कटेगा चालानमोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, भारत में मोटरसाइकिल चलाते समय एक निश्चित कपड़े पहनना जरूरी है. अगर आप चप्पल पहन कर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपको चालान का सामना करना पड़ सकता है. इसके लिए 1000 रुपये तक का चालान काट सकता है. इसलिए मोटरसाइकिल चलाते समय जूते जरूर पहनें. इसी तरह, मोटरसाइकिल के पीछे की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को हाफ पैंट नहीं पहनना चाहिए, इसके लिए भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
