नई दिल्ली : देश के किसानों की मदद करन के लिए केंद्र और राज्य सरकारें काफी सारी सरकारी स्कीम को संचालित कर रही हैं। इन स्कीम्स की मदद से किसानों को आर्थिक रुप से मदद मिलती है। आपको बता दें केंद्र सरकार के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को शुरु किया है। इस स्कीम में सरकार किसानों को साल में 6 हजार रुपये की राशि देती है।
ये राकम किसानों को किस्त के तौर पर दी जाती है। किसानों के बैंक खाते में इस योजना के तहत 2,000 रुपये की रकम डाली जाती है।आपको बता दें इस समय किसान 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस स्कीम में करोड़ों किसानों को लाभ मिलता है। ऐसे में काफी सारे किसानों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस स्कीम का लाभ पिता और पुत्र दोनों को मिलेगा या फिर नहीं।
क्या पिता की खेती पर पुत्र को मिलेगा योजना का लाभअगर किसी शख्स की खुद की जमीन नहीं है तो वह अपने पिता की जमीन पर खेती करता है तो उसे इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। इस स्कीम में सिर्फ उन किसानों को लाभ प्राप्त होगा जिनके नाम जमीन होती है। ऐसे में अगर पिता के बाद जमीन पुत्र के नाम हो जाती है तभी आप योजना का लाभ उठा सकते हैं।इसके साथ में एक ही खेत में कई सारे साझीदार हैं तो सभी लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा, एक परिवार से सिर्फ एक ही जन को योजना का लाभ प्राप्त होगा। अगर कोई धोखे से योजना का लाभ प्राप्त कर रहा हैं तो सरकार के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में परिवार में पिता और पुत्र में एक ही शख्स को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
अगर आपके खाते में पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त नहीं आई है तो आप पीएफ किसान स्कीम की हेल्पलाइन नंबर का संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप 1800115526 या 011-23381092 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
