
रायपुर : छत्तीसगढ़ में धर्मान्तरण का मुद्दा टूल पकड़ता जा रहा है। कुछ दिनों पहले थाने में पादरी की पिटाई करने के बाद मामला बहुत बढ़ गया। ठाणे के अंदर घुस कर धर्मान्तरण के खिलाफ पादरी की पिटाई आरोपी बजरंग धुर्व को गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी और उनके सहयोगी क़ानून का दरवाजा खटखटाकर जमानत याचिका मांग रहे है , परन्तु जमानत नहीं मिल पा रही है। मामले में गिरफ्तार आरोपी बजरंग ध्रुव की अंतरिम जमानत याचिका जेएमएफसी ओमप्रकाश साहू की अदालत ने खारिज कर दी।आरोपी ने उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना काल में जारी आदेश को आधार बनाते हुए याचिका लगाई थी। जानकारी के अनुसार, इससे पहले भी आरोपी की जमानत याचिका JMFC और सेशन कोर्ट में याचिका लगा चुका है ,जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। एक बार फिर दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने थाने में घुसकर की गई मारपीट को गंभीर घटना मानते हुए जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है। उक्त आरोपी को कोरोना का भी लाभ देने योग्य नहीं माना जा रहा है। बता दें मामले में आरोपी जमानत के लिए लगातार अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन घटना को गंभीर मानते हुए अदालतें जमानत देने से इंकार कर रही हैं। एक बार फिर याचिका खारिज होने से आरोपी के लिए परेशानी बढ़ गई है।