
धरसीवां पुलिस ने चौबीस घण्टे के भीतर अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है मोहदा में मिले अज्ञात शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने हत्यारे का भी सुराग लगा लिया हत्यारे ने पत्नि से अवैध संबन्ध के संदेह में फेक्ट्री कर्मी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है।प्राप्त जानकारी के मुताबिक 14 जनवरी कोप्रार्थी भरत रात्रे ने थाना धरसींवा में रिपोर्ट दर्ज कराईं कि वह ग्राम मोहदा सिलयारी धरसींवा का सरपंच है उसके गांव में एक व्यक्ति के खेत के पास गोठान रोड़ नाली में एक अज्ञात व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 35 – 40 वर्ष के बीच होगा मृत हालत में पड़ा है जानकारी मिलते ही पुलिस टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर देखने पर पाया गया कि एक व्यक्ति मृत हालत में पड़ा था जिसके नाक और कान से खून निकला हुआ था।
मृतक फार्च्यून फेक्ट्री में करता था काम
पुलिस टीम द्वारा मृतक की पहचान मनोज कुमार पिता प्रदीप कुमार पता अलौर लुधियाना पंजाब के रूप में की गई पतासाजी में ज्ञात हुआ कि मृतक फार्च्यून फेक्ट्री में काम करता है शिनाख्ती के बाद पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू की
गले मे निशान व नाक से खून के कारण हुआ हत्या का संदेह
पुलिस को मृतक के गले में कसने का निशान एवं नाक से खून निकला हुआ दिखाई दिया जिससे यह पुलिस को प्रतीत हुआ कि किसी अज्ञात व्यक्ति के व्दारा हत्या करने की नियत से चोट पहुंचाकर मृतक की हत्या की गई है।
शार्ट पीएम से हुआ हत्या का खुलासा
मृतक का पोस्टमार्टम कराने पर डाॅ. द्वारा शार्ट पी.एम. रिपोर्ट मृत्यु कारण Nature of death es Homicidal in Nature होना लेख किया गया। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मनोज कुमार का गला दबाकर नाक में गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या करना पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 29/22 धारा 302 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पत्नि से अवैध संबन्ध के संदेह में शराब पिलाकर की हत्या
हत्या का मामला दर्ज होते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर तारकेश्वर पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी उरला विश्व दीपक त्रिपाठी के निर्देशन में थाना प्रभारी धरसींवा के.के.वाजपेयी द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देश दिए गए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन व मार्गदर्शन में थाना धरसींवा की टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी प्रारंभ की गई पुलिस टीम(उप निरीक्षक अरविंद साहू, लल्ला सिंह राजपूत, सहायक उपनिरीक्षक बृजकिशोर दीक्षित, प्रधान आरक्षक श्रीराम वर्मा, आरक्षक मनोज जांगड़ा, जितेंद्र साहू) द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के संबंध में प्रार्थी सहित अन्य लोगों से विस्तृत पूछताछ की गई इस दौरान पता चला कि मृतक मनोज कुमार सिलयारी स्थित जिस फाॅर्चून कंपनी में काम करता था
अंतिम बार उसी कंपनी में काम करने वाले उसके साथी दुलेश्वर पात्रे उर्फ राजा के साथ उसे देखा गया था जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा दुलेश्वर पात्रे को पकड़कर पूछताछ करने पर वह बार – बार अपना बयान बदलता रहा एवं उसके द्वारा किसी भी प्रकार से अपराध में अपनी संलिप्तता नहीं होना बताकर पुलिस टीम को गुमराह करने का प्रयास किया गया जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर दुलेश्वर पात्रे द्वारा मनोज कुमार ही हत्या करना स्वीकार किया गया।पूछताछ में आरोपी दुलेश्वर पात्रे ने बताया कि मृतक मनोज कुमार उसका साथी था तथा उसका आरोपी के घर आना – जाना था।
इसी दौरान आरोपी को जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक का उसकी पत्नि के साथ अवैध संबंध है। जिस पर आरोपी ने मृतक की हत्या करने की योजना बना डालीं। योजना के अनुसार 13 जनवरी शाम को आरोपी अपने मोटर सायकल में मृतक मनोज कुमार को बैठाकर ले गया तथा आरोपी कूँरा स्थित शराब दुकान से शराब खरीदा एवं मृतक को बहुत शराब पिलाईं जिससे उसे बहुत नशा हो गया एवं आरोपी ने स्वयं कम शराब पी।
इसके बाद आरोपी ने मनोज कुमार को घटना स्थल के पास ले जाकर नाली में धकेल दिया तथा उसके ऊपर बैठकर मुक्के से नाक में वार करते हुए उसे अधमरा कर दिया एवं अपने पास रखें गमछे से मृतक मनोज कुमार की हत्या कर फरार हो गया। आरोपी दुलेश्वर पात्रे को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल एवं गमछा को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
नमनश्री वर्मा आरंग