नई दिल्ली/रायपुर। रांची हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है। लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए रांची हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत के लिए लालू को एक लाख रुपए का मुचलका देना होगा। जुर्माने में दस लाख रुपए जमा करना होगा। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जा सकेंगे। अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते। बता दें कि यह मामला नौ अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की थी। लालू अब जेल से बाहर निकल जाएंगे। फिलहाल राजद सुप्रीमो का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है।