
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है। आरबीआई ने महाराष्ट्र स्थित बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक, यवतमाल पर कई अंकुश लगाया। जानकारी के अनुसार अब सहकारी बैंक के ग्राहक 5000 रुपए से ज्यादा की रकम नहीं निकाल पाएंगे। इसके आलवा कई अन्य सुविधाओं पर भी आरबीआई ने पाबंदी लगाई है।
बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक पर लगाई गई पाबंदी को लेकर आरबीआई ने एक बयान जारी किया है। जिसमें कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत प्रतिबंध आठ नवंबर, 2021 को कारोबार बंद होने से छह महीने तक लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन हैं।
यवतमाल का यह सहकारी बैंक अब रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना कोई भुगतान नहीं कर सकता और ना ही कोई ऋण या अग्रिम दे सकता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना बैंक कोई भुगतान नहीं कर सकेगा, किसी तरह की व्यवस्था में शामिल नहीं होगा और ना ही अपनी संपत्तियों को बेच या स्थानांतरित कर सकेगा।
बयान में कहा गया है, ‘बैंक की मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए सभी बचत बैंक या चालू खाता या अन्य खाताधारक अपने खातों से 5,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल सकेंगे।’