– पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से केंद्रीय महिला कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ा बड़ा ऐलान किया है. बुधवार को संबंधित डिपार्टमेंट से मंत्रालय ने कहा कि महिलाओं को पेंशन से जुड़ी नई सुविधा दी जा रही है. अब महिलाएं विवादित शादी या महिला द्वारा पति के खिलाफ किसी भी तरह का कानूनी केस दर्ज कराया हो, उस स्थिति महिला कर्मचारी अपनी पेंशन के नॉमिनी के रूप में बच्चों का नाम एड करा सकेंगी.अचल संपत्ति पर आया Supreme Court का बड़ा फैसला, इन लोगों को हाथ से निकल जाएगी अपनी ही प्रोपर्टीइससे पहले महिला सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली पेंशन उसके स्पाउस को मिलती थी. अब नए ऐलान के बाद बच्चों को भी पेंशन के लिए नॉमिनेट करने की सुविधा मिलेगी.
मंत्रालय के अनुसार यह फैसला काफी प्रगतिशील है और इस फैसले से महिलाओं को सशक्त बनाने में काफी मदद मिलेगी.PPF वालों को नए साल पर मिलेगा तोहफा, जानिए सरकार का प्लानअगर कोर्ट में चल रहा है तलाक का केस-सरकार के फैसले के अनुसार अगर किसी महिला सरकारी कर्मचारी की शादी से जुड़ा हुआ तलाक का केस कोर्ट में चल रहा हो. ऐसे में महिला कर्मचारी अपनी पेंशन नॉमिनी से नाम हटाकर फैमिली पेंशन में अपने बच्चों का नाम एड कर सकेगी. अगर महिला ने अपनी पति पर घरेलू हिंसा या दूसरे किसी तरह के उत्पीड़न का केस भी दर्ज कराया है. ऐसी स्थिति में महिला कर्मचारी अपने पति की की जगह बच्चों को नॉमिनेट कर सकती है.
सरकार के ऐलान के बाद अगर किसी महिला का पति जीवित है और उनका एक ही बच्चा है तो फैमिली पेंशन के लिए उस बच्चे को भी प्राथमिकता मिलेगी. सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं के ज्यादा आत्मनिर्भर होने और ज्यादा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है.
