राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,पुराना उच्च न्यायालय बिलासपुर (सालसा) के निर्देशानुसार आम नागरिकों को कानून की जानकारी दिये जाने के प्रयोजनार्थ समस्त जिला एवं तहसील स्तर के न्यायाधीशों/मजिस्ट्रेट के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन ग्रामीण,शहरी क्षेत्र, सार्वजनिक स्थल,सामुदायिक भवन एवं विद्यालय,महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों में किया जाता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा अध्यक्ष,डी.एल. कटकवार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,के निर्देशानुसार विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में 3 मई 2023 को किया गया । उक्त शिविर में मुख्य अतिथि विक्रम प्रताप चन्द्रा,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सों थे।अपने उद्बोधन में कहा गया कि विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं है। हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया है तो वह अपराध दण्ड योग्य ही होता है। हम यह नहीं कह सकते है कि साहब हमें उक्त कानून के बारे में जानकारी नहीं थी। एक बार देश में कोई भी कानून लागूू हो जाने के बाद उसका पालन करना सभी का कर्तव्य होता है। उनके द्वारा गुड टच, बैड टच एवं बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित जानकारी दी गई है।प्रसन्नता व्यक्त की जिला संस्थान के शिक्षकों के बीच विधिक जागरूकता का आयोजन कर रहे हैं।विधिक जानकारी को अन्य लोगों में अधिक से अधिक शेयर करने हेतु कहा गया।
विशिष्ट अतिथि कृष्ण कुमार सूर्यवंशी,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नये मोटर एक्ट के संबंध में जानकारी देते हुये कहा गया कि अक्सर देखा गया है कि माता-पिता बच्चों के लिये गाड़ी खरीदकर दे देते है बच्चे बिना लायसेंस के ही गाड़ी चलाते है, अनजाने में यदि उनसे दुर्घटना हो गयी तो वाहन मालिक माता-पिता हो या कोई अन्य घर के सदस्य उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होता है तथा भारी जुर्माना तक का प्रावधान है। उक्त शिविर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य रामहरि सराफ,व्याख्याता लकड़ा,जसप्रीत कौर उपस्थित थे। पैरालीगल वाॅलीण्टियर्स अहमद एवं गोपाल चन्द्रा उपस्थित थे। वाॅलीण्टियर्स द्वारा पाम्पलेट वितरण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संस्थान के लिये सरल कानूनी किताब का वितरण किया गया।