अम्बिकापुर।:- छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर हालात भयावह और बेकाबू होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण पैर पसारता जा रहा है। चारो तरफ भय का माहौल है। शासन और प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस से बचाव, रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये जाने का दावा किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब से प्रतिबंधात्मक अवधि में विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र एवं मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अब केवल 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में विवाह इत्यादि प्रयोजन के लिए पूर्व में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूर्व में प्रदाय की गई विवाह इत्यादि के समस्त अनुमति को निरस्त कर दिया गया है। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। इस अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड व एअरपोर्ट पर आने-जाने वाले व्यक्तियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास या स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही ई-पास माना जाएगा। गौरतलब है कि रविवार को प्रदेश में 10,521 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किये गये बुलेटिन के मुताबिक रविवार तक प्रदेश में 3 लाख 48 हजार 121 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग से 122 लोगों की मौत होने की जानकारी मिली थी।