देहरादून : उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने राज्य का अधिवास (डोमिसाइल) रखने वाली महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है।
उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) 2022 विधेयक विधानसभा से पिछले साल 30 नवंबर को पारित हुआ था। एक अधिकारी ने यहां बुधवार को कहा कि विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह अब कानून बन गया है।
विधेयक पेश करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि इसका उददेश्य महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय, अवसर की समानता, जीवन स्तर में सुधार तथा लोक नियोजन में लैंगिक समानता लाना है।