कोरबा। *राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 26 नवम्बर संविधान दिवस के अवसर संविधान स्थापना उत्सव मनाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरब डी.एल. कटकवार जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारियों द्वारा महाविद्यालय/विद्यालयों में मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य के संबंध में जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
इसी परिपेक्ष में1 दिसम्बर को शासकीय हायर सेकेण्ड्री पी.डब्ल्यू.डी. रामपुर कोरबा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर मुख्य अतिथि विक्रम प्रताप चन्द्रा विशेष न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. पॉक्सो कोरबा द्वारा छात्र छात्राओं को लैगिंक अपराधों बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत् जानकारी प्रदान की गई। बताया गया है कि लैंगिक अपराध अति जघन्य अपराध के श्रेणी में आता है इसके अपराधी को आजीवन कारावास तक का प्रावधान है।
कृष्ण कुमार सूर्यवंशी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा मोटर यान अधिनियम के तहत् जानकारी देते हुये बताया गया कि वर्तमान में मोटर दुर्घटना में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हो रही इसे देखते हुये शासन द्वारा शक्त नियम बनाये गये है,पुराने नियमों में छोटे मोटे अर्थदण्ड का प्रावधान था । वर्तमान में बिना लायसेंस के वाहन चलाना,टू व्हीलर में दो अधिक सवारी बैठाने पर अर्थदण्ड का प्रावधान है। उन्हीं वाहन का उपयोग करना चाहिये जिसका आर.सी.बुक,वाहन का वैध बीमा हो।
यदि ये सब नहीं होने पर आपको यातायात या पुलिस के द्वारा वाहन संबंधी कागजात मांगे जाने पर नहीं होने की दशा में भारी‘-भरकम जुर्माना देना होगा। उक्त अवसर पर पी.डब्लयू स्कूल प्राचार्य लहरे सर एवं गणेशी सोनकर व्याख्यता,प्रभारी राष्ट्रीय सेवा योजना उपस्थित थी।