*भोपाल:-* रिजर्व बैंक ने बुधवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी 2024 से नए कस्टमर को जोड़ने पर रोक लगा दिया है. रिजर्व बैंक ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक कई तरह के नियमों का उल्लंघन कर रहा था. ऐसे में बैंक के ऑडिट के बाद केंद्रीय बैंक ने यह फैसला लिया है. आरबीआई के इस आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 फरवरी 2024 से ग्राहकों के अकाउंट, वॉलेट FASTag में डिपॉजिट/टॉप-अप को भी स्वीकार नहीं कर पाएगा. आरबीआई के इस बड़े एक्शन के बाद कंपनी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। *पेटीएम ने दिया ये जवाब*पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की पेरेंट कंपनी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि PPBL आरबीआई द्वारा 31 जनवरी 2024 को जारी किए गए सर्कुलर के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की कोशिश कंपनी कर रही है. रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत कई आदेश दिए हैं. PPBL आरबीआई के निर्देशों का तत्काल पालन करने के लिए कई जरूरी कदम उठा रही है. इसके लिए आरबीआई के साथ-साथ अन्य बैंकों के साथ भी मिलकर काम करने की कोशिश कर रही है.*सेविंग खाताधारकों पर नहीं पड़ेगा असर- पेटीएम*केंद्रीय बैंक के इस आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 फरवरी से नया कस्टमर नहीं जोड़ पाएगा, लेकिन मौजूदा ग्राहक अपने खाते से पहले की तरह ही पैसे निकाल सकते हैं. इसके साथ ही कस्टमर सेविंग्स, करेंट, प्रीपेड, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से बिना किसी समस्या के विड्रॉल कर सकते हैं। *पेटीएम को इतने नुकसान का है अनुमान*भारतीय रिजर्व बैंक के पेटीएम पर एक्शन के बाद कंपनी ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की वित्तीय स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ेगा. कंपनी ने अनुमान जताया है कि मार्च तक नई जमा राशि स्वीकार न करने के कारण कंपनी की वार्षिक कमाई पर 300 से 500 करोड़ रुपये तक का प्रभाव पड़ने की संभावना है. रिजर्व बैंक के इस आदेश के बाद गुरुवार को कंपनी के शेयरों में 20 फीसदी की गिरावट देखी गई।
