भोपाल:- मध्य प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत कर्मचारियों का बडी राहत दी है। सरकार रज्य के पेंशनर्स को चौथे और पांचवे वेतनमान के अनुसार अनंतिम पेंशन पर महंगाई राहत देने की मंजूरी दे दी है। इसे लेकर राज्य के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत चौथे और पांचवे वेतनमान ले रहे पेंशनर्स को 15 मार्च 2024 को जो दर निर्धारित की है उसके हिसाब से महंगाई राहत दी जाएगी। वित्त विभाग के आदेश के हिसाब से चौथे वेतनमान के लिए 1345% और पांचवे वेतनमान के लिए 291 फीसदी की दर से महंगाई राहत दी जाती है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। जिसके तहत ऐसे पेंशनर्स या परिवार पेंशन के हितग्राही को लाभ दिया जाएगा। जिन्हें अनंतिम पेंशन का भुगतान चौथे और पांचवे वेतनमान से मिले वेतन के हिसाब से निर्धारित है। इसके हिसाब से 90% तक पेंशन मिलती है। वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में लिखा है कि मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र तारीख 13 नवम्बर 2017 द्वारा राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त पेंशनर जिनकी अनंतिम पेंशन का भुगतान चौथे और पांचवें वेतनमान में प्राप्त वेतन के हिसाब से निर्धारित है। उनको मंहगाई राहत के भुगतान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
