रायपुर। राज्य शासन ने लॉकडाउन के दौरान बैंकों के संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि बैंकों को हब बैंकिंग सिद्धांत के तहत काम करने की अनुमति दी जा सकती है। केवल सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक सीमित घंटों के लिए काम कर सकते हैं। बैंक आदेश से विशेष रूप से अनुमत कार्यों के अलावा कोई भी सामान्य लेनदेन नहीं कर सकते हंै। बैंकों को न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करना चाहिए। यदि संभव हो तो उन्हें दैनिक आधार पर रोटेट किया जाना चाहिए। रुग्ण और गर्भवती कर्मचारियों को बैंकों की ओर से सक्रिय ड्यूटी से छूट दी जा सकती है। चिकित्सा उपकरण और चिकित्सा संबंधित लेनदेन, पेट्रोल / डीजल पंप, एलपीजी संबंधित लेनदेन, पीडीएस लेनदेन, उद्योग / व्यवसाय लेनदेन और उनके श्रम भुगतान, चिकित्सा आॅक्सीजन आपूर्तिकर्ता / तरल आॅक्सीजन उत्पादक को लेनदेन की अनुमति दी जा सकती है।