उत्तरप्रदेश:- यूपी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए प्रदेश सरकार रोजाना नए कदम उठा रही है। मंगलवार को पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के फैसले के बाद योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थान कोई थूकता हुआ पाया गया तो उससे 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही योगी सरकार ने महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन करके जुर्माने की राशि बढ़ाई है। कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में नए संशोधन के तहत अब बिना मुंह ढंके घर से निकले तो जुर्माना लगाया जाएगा। बिना मास्क या गमछा लगाए घर से निकलने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यही गलती दोबारा दोहराने पर जुर्माने की राशि 10 गुना तक अदा करनी पड़ेगी। Also Read – कोरोना टीकाकरण के प्रथम डोज कवरेज में देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में छत्तीसगढ़ का भी नाम शामिल आपको बता दें कि सीएम योगी कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर चुकी है। सरकार के आदेश के मुताबिक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रदेश में शनिवार और रविवार को सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं इसके अतिरिक्त जिन जिलों में 500 से अधिक एक्टिव केस हैं, वहां हर दिन रात्रि 08 बजे से अगले दिन प्रातः 07 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। यूपी सरकार ने अपने निर्देश में अपील की है कि जहां तक जरूरी हो, घर से बाहर न निकलें। पर्व और त्योहार घर पर ही मनाएं, निकलें तो मास्क जरूर लगाएं।