नई दिल्ली:- कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि SBI चेयरमैन को 21 मार्च, शाम 5 बजे तक एक हलफनामा जारी करते हुए सारी जानकारी साझा करनी होगी।
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि EC के पास जैसे ही SBI की ओर से जानकारी आती है, वो अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करें।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने पिछली सुनवाई में SBI को नोटिस जारी किया था, क्योंकि हमने आदेश में पूरी जानकारी देने को कहा था। लेकिन एसबीआई ने बॉन्ड नंबर नहीं दिया। एसबीआई पूरे आदेश का पालन करे। सभी बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक नंबर निर्वाचन आयोग को मुहैया कराए।
CJI ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड्स से संबंधित सारी जानकारी का खुलासा किया जाए जो SBI के पास है।
SBI की ओर से पूछा गया कि किस-किस जानकारी का खुलासा करना है?
सीजेआई ने SCBA के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल से फटकार लगाते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड पर लिखा उनका पत्र पब्लिसिटी स्टंट है। आदिश ने अपने पत्र में लिखा था कि SC अपने पिछले फैसले की समीक्षा करे।
