
रायपुर -: छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने महिला प्राचार्य को दूसरी बार निलंबित कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर को विभागीय जांच बाबत् भी आदेश दिया है।
ऋतु सुरंगे, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रायपुरा, जिला रायपुर को उनके द्वारा अशासकीय शुल्क वार्ड के अंदर प्रति छात्र की दर से राशि रू. 500/- एवं वार्ड के बाहर प्रति छात्र की दर से राशि रू. 1000/- फीस वसूली करने, निर्धन व कमजोर छात्रों के साथ पक्षपात करने, सत्र 2020-21 में शासकीय शालाओं में प्रवेश के दौरान विद्यार्थियों से कोई भी शुल्क नहीं लिए जाने के निर्देश के विपरित 08 मार्च, 2021 तक छात्रों से शुल्क की राशि वसूल करने, उक्त शुल्क की राशि वापस नहीं करने तथा सत्र 2020-21 में संस्था की ओर से प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका के नाम से पत्रिका का प्रकाशन नहीं कराए जाने संबंधी आरोपो के आधार पर विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 04.09.2021 द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) शुल्क लेकर के तहत निलंबित करते हुए मुख्यालय, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर नियत किया गया है।