नई दिल्ली :- हाईकोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) को आदेश दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196 1(B), और 197 BNS के तहत FIR आज शाम तक दर्ज की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल की सुनवाई में उन्हें कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। सेना को अपमानित करने वाले बयान के खिलाफ FIR दर्ज करने के हुए आदेश।