मुंगेली।मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम फुलझर चौकी चिल्फी निवासी अशोक पात्रे ने थाना मुंगेली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि मस्तुरी जिला बिलासपुर निवासी हरीश रात्रे तीन वर्ष पूर्व लोकयांत्रिकी विभाग बिलासपुर में नौकरी लगाने के नाम पर उससे 5.00 लाख रू की ठगी करने गारंटी तौर पर 2.50 लाख रू का दो चेक देना किंतु तीन वर्ष बाद भी प्रार्थी का पैसा वापस नहीं करने की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में आरोपी हरीश रात्रे के विरूद्ध अपराध क्रमांक 644/22 धारा 420 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवचेना में लिया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान मुखबिरों की सूचना से आरोपी हरीश रात्रे को जिला धमतरी से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी की गिरफ्तारी में सिटी कोतवाली पुलिस मुंगेली की महत्वपूर्ण भूमिका रही।