
राजनांदगांव: खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र खैरागढ़ में बाहर से आए व्यक्तियों की विधानसभा क्षेत्र में उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। यदि वे अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी क्षेत्र में पाए जाते हैं तो उन्हें क्षेत्र से बाहर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को आवश्यकतानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व की अवधि में निर्वाचन प्रचार बंद हो जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 (क) (ख तहत)मतदान तिथि 12 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव को पत्र जारी किया गया है।
बता दें कि खैरागढ़ विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होंगे, वहीं 16 अप्रैल को मतगणना होगी।