
*कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड से स्कूल फीस को लेकर बड़ी खबर आ रही है. उत्तराखंड शासन ने राज्य के सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षण अवधि की केवल ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं.*
उत्तराखंड की नयी सरकार ने राज्य के सभी अभिभावकों को राहत देते हुए कहा कि उत्तराखंड में स्कूलों में कक्षा 6 से 8 व कक्षा 9 व 11 के भौतिक रुप से संचालित होने की तिथि से पूर्ण फीस और इससे पहले लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षण अवधि की केवल ट्यूशन फीस ली जाए. इधर दिल्ली सरकार ने भी स्कूल फीस को लेकर बड़ा फैसला लिया है. नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा जिला प्रशासन ने स्कूलों से साफ कर दिया है कि कोरोना महामारी स्थिति के चलते शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में फीस नहीं बढ़ा सकते हैं.

गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने एक आदेश में यह कह है. जिला शुल्क विनियमन समिति (डीआरएफसी) के इस आदेश के अनुसार, विद्यालयों को मासिक आधार पर शुल्क लेने तथा किसी भी छात्र को तिमाही या छमाही या वार्षिक आधार पर फीस का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करने का निर्देश दिया गया है.
मंगलवार को जिलाधिकारी सुहास एल वाई की अध्यक्षता में हुई डीएफआरसी की बैठक में ये निर्णय लिये गये. आदेश में सभी पक्षकारों को सलाह दी गयी है कि वे ध्यान रखें कि कोरोना महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम अब भी प्रभाव में है. आदेश के मुताबिक विद्यालयों को डीआरएफसी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गयी है.