नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित ज़मानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें आज ही सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।
साल 2018 में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद 26 मई (2023) को सत्येंद्र जैन को खराब स्वास्थ्य के आधार पर ज़मानत मिल गई थी।
तबसे वो इलाज करा रहे हैं, AAP नेता के खिलाफ CBI ने 2017 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट के तहत FIR दर्ज की थी। इस FIR में सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। FIR के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग चार कंपनियों के ज़रिये की गई थी जो सीधा सत्येंद्र जैन से जुड़ी हैं।