नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंज़ूरी दे दी है. ये जानकारी 24 अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी. शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसकी घोषणा की और कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर चिंता भी उठती रही है और पेंशन इसका अहम भाग है.उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में सुधारों की मांग की बात की और कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही थी और अब सरकार ने यूपीएस को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को होगा. बता दें कि यूपीएस के तहत सरकार ने पांच प्रावधान लागू किए हैं जो इसे खास बनाते हैं. आइए जानते हैं तो 5 बातें क्या हैं.
UPS की 5 बातें इसे NPS से खास बनाती हैं:पहला- कम से कम 50 फीसदी निश्चित पेंशनकर्मचारियों की काफी समय से मांग थी कि उन्हें एक निश्चित रकम पेंशन के तौर पर मिले. ये राशि रिटारयमेंट के ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 फीसदी होगी. इसके लिए शर्त ये है कि कर्मचारी को 25 साल की सर्विस पूरी करनी होगी.
दूसरा- निश्चित फैमिली पेंशनNPS में कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को मिलने वाली पेंशन की राशि निश्चित नहीं थी. वहीं, UPS में किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को 60 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा.
तीसरा हिस्सा- न्यूनतम निश्चित पेंशनUPS में रिटायर्ड कर्मचारी को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि भी तय की गई है. 10 साल तक की न्यूनतम सेवा की स्थिति में कर्मचारी को कम से कम 10 हजार रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे
.चौथा- महंगाई के हिसाब से व्यवस्थायूनिफाइड पेंशन स्कीम में पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा गया है. कर्मचारियों को पेंशन के साथ महंगाई इंडेक्शेसन का भी लाभ मिलेगा. ये व्यवस्था ठीक वैसी है जैसे मौजूदा समय में सेवारत कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है. यानी महंगाई बढ़ने के साथ सरकार पेंशन में बढ़ोतरी करेगी.
.पांचवां- ग्रैच्युटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर मिलेगी एकमुश्त रकमसरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर, इन महीनों की उसकी सैलरी और DA का 10% पैसा, रिटायरमेंट के बाद लम-सम अमाउंट के बतौर देगी. इस रकम से कर्मचारियों की निश्चित पेंशन पर कोई असर नहीं होगा