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    साउथ का यह सुपरस्टार आ रहा है राजनीति में, जानिए कैसे बनती है राजनीतिक पार्टी…..

    By Tv 36 HindustanFebruary 1, 2024No Comments5 Mins Read
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    एमजी रामचंद्रन, शिवाजी गणेशन और जयललिता से लेकर कमल हसन तक, दक्षिण की फिल्मों के कई सुपरस्टार राजनीति में रहे हैं. अब चर्चा है कि तमिलनाडु के एक और सुपरस्टार थलपति विजय के राजनीति में कदम रख सकते हैं. इसके लिए बाकायदा एक राजनीतिक पार्टी शुरू करने की तैयारी है, जो जल्द ही चुनाव आयोग में पंजीकृत कराई जाएगी. मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि राजनीतिक पार्टी का स्वरूप तय हो गया है. पंजीकरण से पहले पार्टी की सामान्य परिषद की बैठक भी हो चुकी है, जिसमें 200 सदस्यों ने हिस्सा लिया है.यहां मन में एक सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर कोई राजनीतिक पार्टी कैसे बनाई जाती है.

    भारत में कितनी तरह के राजनीतिक दल?सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि भारत में राजनीतिक पार्टियां तीन तरह की होती हैं. एक तो होती है राष्ट्रीय पार्टी, फिर राज्यस्तरीय पार्टी जिसे क्षेत्रीय दल भी कहते हैं और तीसरी गैर मान्यता प्राप्त पार्टी. हालांकि, गैर मान्यता प्राप्त दल भी चुनाव आयोग के पास पंजीकृत होते हैं. फिलहाल भारत में सात राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं. राज्यस्तरीय पार्टियों की संख्या 58 है, जबकि 1786 गैर मान्यता प्राप्त दल हैं. वैसे इन राजनीतिक दलों की प्रकृति में समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं. चुनाव में मिले वोट और सीटों की संख्या के आधार पर राजनीतिक दलों को राज्यस्तरीय या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है.

    चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भरना होता है फॉर्मजहां तक भारत में नया राजनीतिक दल बनाने का मसला है तो इसकी पूरी प्रक्रिया भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट पर बताई गई है. देश में राजनीतिक दल बनाने का प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया है. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले वेबसाइट पर दिया गया एक फॉर्म भरना होता है. फिर इसका प्रिंट आउट लेकर बाकी चीजें भरकर 30 दिन के भीतर चुनाव आयोग को भेजना होता है.

    इसके साथ प्रक्रिया शुल्क के रूप में 10 हजार रुपए भी जमा करने होते हैं.पंजीकरण से पहले पार्टी का संविधान जरूरीइस प्रक्रिया से पहले पार्टी की स्थापना करने वाले को अपने राजनीतिक दल का एक संविधान तैयार करवाना पड़ता है. इसमें पार्टी का नाम, पार्टी के काम करने का तरीका बताना होता है. इसी संविधान में पार्टी के सभी नियमों की जानकारी देनी होती है, जैसे पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, आदि नियम इसी में होते हैं.

    इसी में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख रहता है कि राजनीतिक पार्टी भारत के संविधान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगी.कम से कम सौ सदस्य होने चाहिएइसके साथ ही पार्टी बनने से पहले ही अध्यक्ष आदि अहम पदाधिकारी, कार्यकारी समिति और कार्यपरिषद की जानकारी देनी होती है. संविधान की प्रति पर भी इसी पार्टी अध्यक्ष का हस्ताक्षर और मुहर लगाना होता है. पार्टी के बैंक अकाउंट की जानकारी भी देनी पड़ती है. किसी भी पार्टी की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि उसके पास कम से कम सौ सदस्य हों. ये सदस्य किसी और राजनीतिक दल से जुड़े नहीं होने चाहिए.

    इसके लिए बाकायदा एक हलफनामा देना होता है कि नई पार्टी का कोई भी सदस्य दूसरी किसी पार्टी के साथ नहीं है.आयोग ही देता है चुनाव चिह्नराजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग ही चुनाव चिह्न भी देता है. संविधान का आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है. चुनाव आयोग के पास दो सूची होती है. एक सूची में ऐसे चुनाव चिह्न होते हैं, जो पिछले सालों में आवंटित किए जा चुके हैं और दूसरी सूची में सौ से सवा सौ ऐसे चुनाव चिह्न होते हैं, जो अभी तक किसी भी दल को आवंटित नहीं किए गए होते हैं. इन्हीं में कोई चुनाव चिह्न नई पार्टी को आवंटित किया जाता है.

    अगर, कोई राजनीतिक दल अपनी ओर से किसी चिह्न की मांग करता है और वह चिह्न किसी को आवंटित नहीं है, तो उसे भी आवंटित किया जा सकता है.राष्ट्रीय दलों के चुनाव चिह्न रिजर्वयहां यह भी जान लेना दिलचस्प होगा कि किसी राष्ट्रीय दल को आवंटित चुनाव चिह्न पर ही पूरे देश में उसके प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं. इसीलिए चुनाव से पहले पार्टी अपने उम्मीदवारों को टिकट देती है, जिस पर उसके चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने की अनुमति भी होती है. इसलिए भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समेत सातों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न रिजर्व कैटेगरी में आते हैं.

    इनका इस्तेमाल किसी और को करने की अनुमति नहीं होती है.इसी तरह से अगर कोई राज्यस्तरीय दल है तो पूरे राज्य में प्रत्याशी उसके चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, किसी दूसरे राज्य में इसी दल का चुनाव चिह्न किसी दूसरी पार्टी को आवंटित किया जा सकता है और उस पार्टी को किसी और चिह्न पर चुनाव लड़ना पड़ सकता है. अगर कोई दल चुनाव आयोग के मानकों को पूरा कर निश्चित संख्या में वोट और सीटें पा लेता है और वह राष्ट्रीय दल बन जाता है तो देश भर में उसके लिए चुनाव चिह्न रिजर्व हो जाता है.

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