रायपुर: त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव 2022 के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। बता दें कि राज्य के 21 जिलों में जनपद पंचायत सदस्य के 3, सरपंच के 62 और पंच के 52 पदों पर सविरोध निर्वाचन होगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 255 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि चुनाव संबंधित सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण कर ली गई है। निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निग अधिकारी, सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट के लगभग 240 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। 255 मतदान केंद्र बनाए गए है। लगभग 1500 मतदान कर्मी नियुक्त किये गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र में 5 मतदान कर्मी, जिसमें एक पीठासीन अधिकारी, तीन मतदान अधिकारी और एक सुरक्षाकर्मी शामिल हैं।
जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा उन क्षेत्रों में कारखाना अधिनियम 1948 तथा दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए मतदान दिवस 28 जून को अवकाश घोषित किया गया है।
ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए मतदान समाप्ति के पूर्व दो-दो घंटे का अवकाश दिया जाएगा। ऐसे कारखानें जो निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में और सीमावर्ती क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान एवं मतगणना तिथि तक मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में आबकारी विभाग द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है।
निर्वाचन क्षेत्रों से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत उक्त 3 दिवसों को शुष्क अवधि घोषित किया गया है। इस दौरान इन प्रतिबंधित क्षेत्रों के भीतर किसी होटल, क्लब, रेस्टारेंट, भोजनालय, आदि में मदिरा बेचने, परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण पर एवं गैर लाइसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भंडारण पर सख्ती से रोक लगाने और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही के निर्देश दिए गए है।