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    ट्रैफिक चालान माफ करवाने के लिए कल का सुनहरा मौका, साथ ले जाएं ये जरूरी दस्तावेज…

    By Tv36hindustanSeptember 12, 2025No Comments3 Mins Read
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    नई दिल्ली:– अगर आपका भी ट्रैफिक चालान अभी तक पेंडिंग पड़ा है और आप चाहते हैं कि उसे आसानी से निपटा लिया जाए, तो आपके लिए खुशखबरी है. राष्ट्रीय लोक अदालत कल यानी 13 सितंबर 2025 को लग रही है. यह अदालत साल में चार बार आयोजित की जाती है. इसमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चालान का निपटारा किया जाता है. कई मामलों में चालान पूरी तरह माफ हो जाता है और कभी-कभी कम राशि का भुगतान करके केस खत्म कर दिया जाता है.

    लोक अदालत में क्यों जाएं?

    अक्सर लोग लंबित चालानों को लेकर कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने से बचते हैं. लेकिन लोक अदालत का मकसद ही यही है कि लोगों को सुलह-सफाई और आपसी सहमति से मामलों का समाधान मिल सके. यही वजह है कि ट्रैफिक चालान निपटाने का यह सबसे आसान और तेज तरीका है.

    अपॉइंटमेंट और स्लॉट

    जिन लोगों ने पहले से आवेदन कर अपॉइंटमेंट और स्लॉट बुक कर लिया है, उन्हें अपने निर्धारित समय से लगभग आधा घंटा पहले अदालत पहुंचना होगा. वहां मौजूद अधिकारियों को डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद ही आपका केस सुना जाएगा.

    कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाएं

    लोक अदालत में चालान माफ करवाने या निपटाने के लिए आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज साथ ले जाने होंगे. आइए इन्हें एक-एक करके समझते हैं:

    चालान की कॉपी – जिस चालान को माफ करवाना है उसकी फोटोकॉपी साथ रखें. इसमें चालान नंबर, गाड़ी का नंबर और तारीख साफ-साफ लिखी होनी चाहिए.
    रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट – वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र ज़रूरी है. इसकी ऑरिजनल और एक कॉपी दोनों साथ रखें.
    ड्राइविंग लाइसेंस – वाहन चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना अनिवार्य है.
    पहचान पत्र – आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट में से कोई एक अपने साथ ज़रूर रखें.
    समन या नोटिस – अगर आपको किसी खास चालान के लिए कोर्ट से नोटिस मिला है तो उसकी कॉपी साथ ले जाएं.
    पुरानी भुगतान रसीद – यदि आपने पहले चालान की कुछ राशि जमा कर दी है तो उसकी रसीद भी साथ रखें.
    ऑथराइजेशन लेटर – अगर वाहन मालिक खुद उपस्थित नहीं हो सकता तो उसकी ओर से जाने वाले व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी या अधिकृत पत्र ज़रूर चाहिए.

    ध्यान रखने वाली बातें

    अदालत में समय से पहले पहुंचें ताकि डॉक्यूमेंट की जांच समय पर हो सके.
    सभी कागज़ात को एक फोल्डर में व्यवस्थित करके रखें.
    अगर डॉक्यूमेंट अधूरे होंगे तो आपका मामला लंबित रह सकता है.
    राष्ट्रीय लोक अदालत आपके लिए एक सुनहरा मौका है. इसमें आप बिना ज्यादा झंझट और खर्च के अपने लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा कर सकते हैं. बस, सही समय पर अदालत पहुंचें और बताए गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपने साथ जरूर लेकर जाएं.

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