छत्तीसगढ़ शासन,गृह विभाग द्वारा अधिसूचित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 के प्रावधानों के अंतर्गत,10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके वरिष्ठ आरक्षकों को विवेचना का अधिकार दिया गया है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक जीपीएम द्वारा विवेचना के अधिकार देने से पूर्व सभी वरिष्ठ आरक्षकों को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। इस संदर्भ में 3, 4 एवम् 10 जुलाई को 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन पुलिस नियंत्रण कक्ष में किया गया।
प्रशिक्षण उपरांत,सभी आरक्षकों के लिए लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई ताकि इस प्रशिक्षण से अर्जित ज्ञान का परीक्षण किया जा सके। इस लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणता को ध्यान में रखते हुए आरक्षकों को विवेचना का अधिकार दिया जाएगा।
